RBI ने दि सिटिजंस को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना


भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटिजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, दि सिटिजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए और धारा 36 (1) (ए) के उल्लंघन के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 तक की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा को कम करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन का भी पता चला। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन करने के लिए दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और उसके बाद प्रस्तुत अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(साभार- www.rbi.org.in)

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