प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत खातों को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ी


सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 6,000 रुपये का सालाना लाभ लेने के लिये खाते को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। रबी की खेती से कच्चे माल की खरीद को लेकर किसानों की मदद के इरादे से यह कदम उठाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय किया गया।

पीएम-किसान योजना के तहत सरकार 14 करोड़ किसानों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये उपलब्ध करा रही है। यह राशि लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है।

एक अगस्त 2019 के बाद योजना का लाभ देले के लिये खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य था। हालांकि असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के किसानों को मार्च 2020 तक छूट दी गयी थी।

बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आधार को खातों से जोड़ने में समय लग रहा था। इसको देखते हुए मंत्रिमंडल ने खाते को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर 2019 करने का निर्णय किया है।’’

उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में उन किसानों को राशि तत्काल जारी की जा सकेगी जो आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे।

मंत्री ने आगे कहा कि पीएम किसान एक अनूठी योजना है। इसके तहत करीब 14 करोड़ किसानों को 87,00 करोड़ रुपये मिलेगा।

सात करोड़ किसान पहले ही योजना का लाभ उठा चुके हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘केवल दो राज्य-दिल्ली और पश्चिम बंगाल-योजना से नहीं जुड़े हैं।’’

जावड़ेकर ने कहा कि तारीख बढ़ाये जाने से किसान रबी फसलों की बुवाई से पहले कच्चा माल आसानी से खरीद सकेंगें।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को 27,000 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किये जा चुके हैं।




(साभार- पीटीआई भाषा)


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