RBI ने प्री-पेड कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ई-वॉलेट पर एडवाइजरी जारी की,आपके लिए जरूरी खबर है

अगर आप प्री-पेड कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ई-वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ने इन डिजिटल लेन-देन के तरीकों के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। आरबीआई ने ग्राहकों को हिदायत दी है कि रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा जारी किए गए मोबाइल या ई-वॉलेट या प्री-पेड कार्ड के इस्तेमाल से खरीद-बिक्री ही मान्य होगी। एडवाइडरी में कहा गया है कि जिन बैंकों को प्री-पेड जारी करने की अनुमति दी गई है उनके कार्ड ही मान्य होंगे। रिजर्व बैंक ने साथ ही अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और उन बैंकों की पूरी लिस्ट जारी की है जिनको प्री-पेड कार्ड जारी करने की अनुमति मिली हुई है। 

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रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें 
उन बैंकों की पूरी लिस्ट जिनको प्री-पेड कार्ड जारी करने की अनुमति मिली हुई है
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