भारतीय रिज़र्व बैंक ने नुवामा वेल्थ फाइनेंस लिमिटेड (पहले एडलवाइस फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, नुवामा वेल्थ फाइनेंस लिमिटेड (पहले एडलवाइस फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹9.60 लाख (नौ लाख साठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
31 मार्च 2021 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया गया और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, पर्यवेक्षी पत्र और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि कंपनी संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और रिपोर्ट करने के लिए एक मजबूत सॉफ्टवेयर स्थापित करने में विफल रही। उक्त के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए, जैसा कि उसमें कहा गया है, उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर कंपनी के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप आरोप सिद्ध हुआ है और कंपनी पर, निदेशों के अननुपालन की सीमा तक, मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(साभार: www.rbi.org.in)
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17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए
निम्नलिखित 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया।
i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) कारोबार से बाहर निकलने के कारण:
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 | धनबाद प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड | राठौर मेंशन, बैंक मोड़, धनबाद, झारखंड - 826001 | बी-15.00016 | 17 जुलाई 1999 | 06 फरवरी 2023 |
2 | सूर्य वाणिज्य एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड | 9/1 आर.एन. मुखर्जी रोड, बिड़ला बिल्डिंग, 11वां तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001 | 05.00652 | 05 मार्च 1998 | 08 फरवरी 2023 |
3 | जैनेक्स इंडिया लिमिटेड | दूसरी मंजिल, राम कुमार आर्केड, छत्रिबरी रोड, गुवाहाटी, असम – 781001 | 08.00034 | 12 मई 1998 | 09 फ़रवरी 2023 |
4 | जयम व्यापार प्राइवेट लिमिटेड | 4, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणी, तीसरी मंजिल, कमरा नं. 303, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001 | 05.02080 | 05 मई 1998 | 09 फरवरी 2023 |
5 | जेएम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड | 501ए डायमंड प्रेस्टीज, 5वीं मंजिल, 41-ए, ए. जे. सी बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700017 | बी.05.03570 | 21 अक्तूबर 2003 | 13 फरवरी 2023 |
6 | वाइड रेंज सेल्स प्राइवेट लिमिटेड | 8ए, लिंडसे स्ट्रीट, पी.एस. न्यू मार्केट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700087 | 05.00748 | 09 मार्च 1998 | 15 फरवरी 2023 |
7 | सिन पैक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | 32, एज्रा स्ट्रीट (नॉर्थ ब्लॉक), कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001 | 05.03197 | 02 अगस्त 1999 | 16 फरवरी 2023 |
8 | बी डी वाणिज्य उद्योग प्राइवेट लिमिटेड | प्लॉट नं। एए-IIडी, 9/1, एक्शन एरिया II, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700156 | 05.01988 | 02 मई 1998 | 16 फरवरी 2023 |
9 | क्वांसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड | ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-डी, गोदाम नंबर 9 और 10 एस.एम. बोस रोड, पानीहाटी, डकबैक फैक्टरी के सामने, अगरपारा पी.ओ., कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700109 | 05.02152 | 09 मई 1998 | 22 फरवरी 2023 |
10 | एस जी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एस.जी. क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) | 613, जैस्मीन टॉवर, 31 शेक्सपियर सरणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700017 | 05.01095 | 20 मार्च 1998 | 28 फरवरी 2023 |
ii) अपंजीकृत मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है:
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 | न्यू एज इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड | 88, बर्टोला स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700007 | बी.05.06652 | 30 अक्तूबर 2006 | 08 फरवरी 2023 |
2 | जुबिलेंट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में हवाई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) | प्लॉट नंबर 1ए, सेक्टर-16ए, नोएडा, यूपी-201301 | बी-14.00516 | 13 जून 2001 | 02 फरवरी 2023 |
iii) समामेलन/विलय/विघटन/स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ, आदि के कारण एनबीएफसी के वैध संस्था न रहने के कारण:
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 | श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड | 123, अंगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600001 | 07-00458 | 17 अप्रैल 2007 | 31 जनवरी 2023 |
2 | श्रीराम कैपिटल लिमिटेड | श्रीराम हाउस, 4, बुर्किट रोड, टी. नगर चेन्नई, तमिलनाडु -600017 | एन-07-00791 | 16 नवंबर 2011 | 31 जनवरी 2023 |
3 | अंतरिक्ष कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड | चैंबर नंबर 1, पहली मंजिल, महामाया टॉवर, अनुपम गार्डन के सामने, एचडीएफसी बैंक के पास, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001. | बी-03.00193 | 19 जुलाई 2018 | 15 फरवरी 2023 |
4 | डीआरपी ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड | यूनिट नंबर- 12/4, मर्लिन एक्रोपोलिस, 1858/1, राजदंगा मेन रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल - 700107 | 05.00434 | 27 फरवरी 1998 | 27 फरवरी 2023 |
5 | जलसागर सेल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड | यूनिट नंबर- 12/4, मर्लिन एक्रोपोलिस, 1858/1, राजदंगा मेन रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल - 700107 | बी.05.04951 | 20 मई 2003 | 27 फरवरी 2023 |
(साभार: www.rbi.org.in)
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17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र RBI को वापस सौंपा
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – वैधता अवधि को बढ़ाना
सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 8 दिसंबर 2022 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनों की अवधि के लिए 9 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था।
जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 26 अक्तूबर 2018 को उक्त बैंक को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि पिछली बार 9 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई थी, दिनांक 8 मार्च 2023 के निदेशानुसार, 10 मार्च 2023 से 9 जून 2023 तक अगले तीन महीनों के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन रहेंगे।
संदर्भित निदेश की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। वैधता अवधि बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 8 मार्च 2023 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
(साभार: www.rbi.org.in)
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राजस्थान के सीकर के सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश DCBS.CO.PCC D-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 9 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-74/12.26.004/2022-23 द्वारा एक माह की अवधि के लिए 9 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8 मार्च 2023 के निदेश DOR.MON/D-83/12.26.004/2022-23 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश DCBS.CO.PCC.D-4/ 12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि पिछली बार 9 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 मार्च 2023 से 9 अप्रैल 2023 तक अगले एक माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।
(साभार: www.rbi.org.in)
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केरल के दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के ग्राहकों को RBI का झटका
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 8 दिसंबर 2022 के निदेश DOR.MON/D-48/12.22.613/2022-23 द्वारा 9 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 की परिचालन अवधि, जिसे पिछली बार 8 दिसंबर 2022 के निदेश DOR.MON/D-48/12.22.613/2022-23 द्वारा बढ़ाया गया था, को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22, जिसे पिछली बार 8 दिसंबर 2022 के निदेश DOR.MON/D-48/12.22.613/2022-23 द्वारा 9 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर दिनांक 10 मार्च 2023 से 9 जून 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
3. इन निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।
(साभार: www.rbi.org.in)
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