राजस्थान के सीकर के सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर


बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – वैधता अवधि को बढ़ाना

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 8 दिसंबर 2022 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनों की अवधि के लिए 9 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था।

जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 26 अक्तूबर 2018 को उक्त बैंक को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि पिछली बार 9 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई थी, दिनांक 8 मार्च 2023 के निदेशानुसार, 10 मार्च 2023 से 9 जून 2023 तक अगले तीन महीनों के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन रहेंगे।

संदर्भित निदेश की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। वैधता अवधि बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 8 मार्च 2023 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

 (साभार: www.rbi.org.in)

('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'

((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 





Plz Follow Me on: 

कोई टिप्पणी नहीं