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RBI ने विजयवाड़ा के दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर पाबंदी बढ़ाई


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश Hyd.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को जारी 28 जुलाई 2022 के निदेश Hyd.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को जारी दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश Hyd.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023, अब बैंक पर 30 जनवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. समय-समय पर संशोधित संदर्भाधीन निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 28 जनवरी 2023