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RBI ने Nutan Nagarik Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad पर भारी भरकम जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना


भारतीय रिज़र्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 26.00 लाख (छब्बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

दिनांक 31 मार्च 2020 तक की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक (i) कतिपय अतिदेय आवर्ती और सावधि जमा खातों की बचत जमाराशियों पर उनके चुकौती के समय लागू दर से ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा और (ii) कतिपय नकद क्रेडिट खाता धारकों को एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी किए थे। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और ऐसे निदेशों के अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। 

(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant सोमवार, 23 जनवरी 2023