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अटल पेंशन योजना की लांचिंग के 3 साल पूरे, 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने, सभी बैंक और डाकघर में खुलवा सकते हैं खाता
(सौ. पीबीआई)
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 3 साल पूरे होने पर इस स्‍कीम के सदस्‍यों की संख्‍या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एपीवाई का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 9 मई, 2015 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में किया था। वर्तमान में इस योजना के सदस्‍यों की संख्‍या कुल मिलाकर 1.10 करोड़ है।





भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए घोषित की गई गारंटीड पेंशन वाली इस स्‍कीम अर्थात अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों पर फोकस किया जाता है, जिनकी हिस्‍सेदारी कुल श्रम बल में 85 प्रतिशत से भी अधिक है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रति माह 1000 रुपये या 2000 रुपये अथवा 3000 रुपये या 4000 रुपये अथवा 5000 रुपये की गारंटीड न्‍यूनतम पेंशन मिलेगी जो सदस्‍यों द्वारा किए जाने वाले अंशदान पर निर्भर करेगी। संबंधित सदस्‍य की पत्‍नी/पति भी पेंशन पाने का हकदार है और नामित व्‍यक्ति को संचित पेंशन राशि दी जाएगी।
अटल पेंशन योजना की लांचिंग के तीन साल पूरे होने के अवसर पर पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से देश भर में ‘एपीवाई निर्माण दिवस’  के नाम से एक व्‍यापक पहुंच अभियान आयोजित किया, ताकि बैंकों और डाक विभाग द्वारा एपीवाई में नामांकन में वृद्धि की जा सके।
एपीवाई के तहत ग्राहक आधार कई गुना बढ़कर वर्तमान स्‍तर पर पहुंचा है और एपीवाई की पेशकश सभी बैंकों और डाकघरों द्वारा की जाती है। अब तक अटल पेंशन योजना के तहत 3950 करोड़ रुपये का अंशदान एक‍त्र हुआ है। इस योजना ने अपने शुभारंभ से लेकर मार्च 2018 तक लगभग 9.10 प्रतिशत का सीएजीआर सृजित किया है।

एपीवाई के कुल सदस्‍यों की दृष्टि से शीर्ष राज्‍य निम्‍नलिखित हैं:-

क्रम संख्‍याराज्‍य का नामएपीवाई के सदस्‍यों की संख्‍या
1उत्तर प्रदेश1,401,631
2बिहार1,061,660
3तमिलनाडु814,917
4महाराष्‍ट्र758,695
5कर्नाटक686,504
6आंध्र प्रदेश653,404
7पश्चिम बंगाल551,471
8मध्‍य प्रदेश498,111
9राजस्‍थान497,962
10गुजरात486,465

Rajanish Kant बुधवार, 16 मई 2018
सेल्फी नहीं चलेगी, बिन 'आधार' भी पेंशन मिलेगी

सेल्फी नहीं चलेगी, बिन 'आधार' भी पेंशन मिलेगी

Rajanish Kant मंगलवार, 15 मई 2018
पेंशनभोगी अब 'उमंग एप' से जान सकेंगे अपने पासबुक की डीटेल्स, EPFO ने शुरू की नई सेवा
ईपीएफओ ने उमंग एप के जरिए पेंशनभोगियों के लिए ‘व्‍यू पेंशन पासबुक’ सेवा शुरू की 
अपने सदस्‍यों अथवा हितधारकों को विभिन्‍न तरह की ई-सेवाएं मुहैया कराने वाले कर्मचारी भविष्‍य नि‍धि संगठन (ईपीएफओ) ने अब ‘उमंग एप’ के जरिए एक नई सेवा शुरू की है। ‘व्‍यू पासबुक’ विकल्‍प को क्लिक करने पर संबंधित पेंशनभोगी को पीपीओ नंबर और अपने जन्‍मदिन को दर्ज करना पड़ता है। इन जानकारियों का सफल सत्‍यापन हो जाने के बाद संबंधित पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद ‘पेंशनर पासबुक’ संबंधित पेंशनभोगी के विवरण जैसे कि उसके नाम, जन्‍मदिन और उसके खाते में डाली गई पिछली पेंशन रकम से संबंधित जानकारियां दर्शाने लगेगी। वित्त वर्ष के हिसाब से संपूर्ण पासबुक विवरण डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्‍ध है।
ईपीएफओ की जो अन्‍य ई-सेवाएं उमंग एप के जरिए पहले से ही उपलब्‍ध हैं उनमें कर्मचारी केन्द्रित सेवाएं (ईपीएफ पासबुक को देख पाना, क्‍लेम करने की सुविधा, क्‍लेम पर नजर रखने की सुविधा), नियोक्‍ता केन्द्रित सेवाएं (प्रतिष्‍ठान की आईडी के जरिए भेजी गई रकम का विवरण प्राप्‍त करना, टीआरआरएन की ताजा स्थिति से अवगत होना), सामान्‍य सेवाएं (प्रतिष्‍ठान को सर्च करें, ईपीएफओ कार्यालय को सर्च करें, अपने क्‍लेम की ताजा स्थिति से अवगत हों, एसएमएस के जरिए खाते का विवरण प्राप्‍त करना, मिस्‍ड कॉल देकर खाते का विवरण प्राप्‍त करना), पेंशनभोगियों को दी जाने वाली सेवाएं (जीवन प्रमाण को अद्यतन करना) और ई-केवाईसी सेवाएं (‘आधार’ से जोड़ना) शामिल हैं।
स्रोत-पीआईबी

Rajanish Kant गुरुवार, 3 मई 2018
सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन स्कीम; 100% safe & Guaranteed Pension ...


सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन स्कीम; 100% safe & Guaranteed Pension ...

Rajanish Kant गुरुवार, 26 अप्रैल 2018
NPS खाता खुलवाने के लिए बैंक खाते का विवरण और मोबाइल नंबर देना जरूरी है-PFRDA
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने नया एनपीएस सदस्‍य पंजीकरण फॉर्म - अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकताएं निर्धारित कीं -

पेंशन क्षेत्र के नियमन और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की गई है, ताकि संबंधित सदस्‍यों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में परिचालन संबंधी मुद्दों को आसान बनाने एवं संबंधित व्‍यवस्‍था को बेहतर करने के उद्देश्‍य से पीएफआरडीए की ओर से समय-समय पर विभिन्न पहल की जाती रही है। एनपीएस ढांचे के तहत नई कार्यक्षमता का विकास, खाता खोलने एवं निकासी में आसानी, शिकायत प्रबंधन इत्‍यादि इन पहलों में शामिल हैं। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बैंक खाते के विवरण और मोबाइल नंबर को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसके सदस्‍यों के हित में परिचालन को आसान बनाने के साथ-साथ एनपीएस से बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी परेशानी मुक्त बनाया जा सके।



  इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत नए सदस्‍यों के साथ-साथ मौजूदा सदस्‍यों के लिए भी विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति‍ पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हें नए सामान्य सदस्‍य पंजीकरण फॉर्म (सीएसआरएफ) में अनिवार्य कर दिया गया है जिसे नए सदस्‍यों द्वारा भरना आवश्यक है। मौजूदा सदस्‍यों को अपने लॉग-इन  (www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login ) में एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। उपर्युक्‍त कार्यक्षमता के बारे में जानकारी भी केंद्रीय अभिलेख-रखरखाव एजेंसी (सीआरए) की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है। एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने के लिए संबंधित सदस्‍य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का भी उल्लेख वेबसाइट पर किया गया है।
सदस्‍यों अथवा ग्राहकों को अपने फॉर्म को अस्वीकृत होने से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समस्‍त अनिवार्य खंडों या रिक्‍त स्‍थानों को सही ढंग से भरें और उन्हें रिक्त कतई नहीं छोड़ें।
(स्रोत-पीआईबी)

Rajanish Kant शुक्रवार, 20 अप्रैल 2018
पेंशनधारकों को बड़ी राहत, आधार नहीं होने पर पेंशन नहीं रोक सकते बैंक या डाकघर
ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनधारकों को आधार पर बड़ी राहत दी है। संगठन ने सभी पेंशन देने वाले सभी  बैंकों और डाकघरों से कहा है कि अगर किसी पेंशनधारक का आधार नहीं है या फिर जिनकी अंगुलियों की छाप काम नहीं कर रही है, तो उसका मासिक पेंशन नहीं रोका जाए, बल्कि पहचान के लिए दूसरे तरीके अपनाये जाएं। हालांकि, संगठन ने सभी पेंशनधारकों से जल्द से जल्द आधार बनवाने की भी अपील की है।  

आपको बता दूं कि कुछ पेंशनधारकों की तरफ से ईपीएफओ को शिकायतें मिल रही थी कि बैंक या डाकघर उनसे उनका पेंशन देने के लिए उनका आधार मांग रहे हैं और आधार नहीं होने पर पेंशन देने से इनकार कर रहे हैं। 

ईपीएफओ ने बैंकों और डाकघरों से कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर पेंशनधारकों की पहचान के लिए वे वैकल्पिक तरीकों को अपना सकते हैं। संगठन ने बैंकों और डाकघरों को भेजे सर्कुलर में  उन वैकल्पिक तरीकों का जिक्र किया गया है। इसमें बैंकों और डाकघरों से पेंशनधारकों को उनके आधार नामांकन नंबर और उनके जीवन प्रमाण पत्र को पहचान के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा गया है। जिन पेंशनधारकों के अंगुली के निशान काम नहीं कर रहे हैं, उनके सत्यापन के लिए बैंकों और डाकघरों को आइरिस स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही बैंकों और डाकघरों से लाचार पेंशनधारकों के लिए आधार नामांकन सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी इंसान अपने पेंशन के हक से वंचित ना रहे। 

(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
म्युचुअल फंड के बदल गए नियम, बदलाव से निवेशकों को फायदा या नुकसान, जानें विस्तार से  
((फाइनेंशियल प्लानिंग (वित्तीय योजना) क्या है और क्यों जरूरी है?
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री 
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें? 
(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)
((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

(ब्लॉग एक, फायदे अनेक

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((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes 

Rajanish Kant बुधवार, 11 अप्रैल 2018
पेंशन से जुड़ी हर जानकारी ऑनलाइन मिलेेगी, पेंशनर पोर्टल हुआ शुरू
ईपीएफओ वेबसाइट पर पेंशनर पोर्टल का शुभारंभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनर पोर्टल https://epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry का शुभारंभ किया है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर मौजूद इस पोर्टल से पेंशनर सभी पेंशन संबंधी जानकारी जैसे पेंशन भुगतान आदेश संख्या, पेंशनर भुगतान आदेश विवरण,पेंशनर पासबुक जानकारी,पेंशन जमा होने की तिथि, पेंशनर जीवन प्रमाणप्रत्र आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पेंशनर के जीवन प्रमाणपत्र की जमा न होने या अस्वीकार होने की दशा में जीवन प्रमाणपत्र की स्थिति संबंधी जानकारी मिलने में सहायता मिलेगी। इसमें पेंशन रोके जाने का विवरण और कारण की जानकारी भी मिल सकेगी।
ट्रैक e KYC
 सदस्यो की सुविधा के लिए बेहतर  “ट्रैक e KYC” सुविधा की शुरूआत की गई है। इससे आधार को यूएएन संख्या से जोडने की स्थिति और विशेष रूप से विवरण न मिलने की स्थिति में जानकारी मिलेगी।
ये सुविधा ईपीएफओ की वेबसाइट पर www.epfindia.gov.in>>Online Services>>e-KYC Portal>>Track eKYC  लिंक पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।
इस सुविधा द्वारा ईपीएफओ सदस्य अपने यूएएन संख्या के साथ आधार को जोड़ने का विवरण आनलाइन जांच सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्य को यूएएन संख्या देनी होगी। जिसके बाद सदस्य को “Track eKYC” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सदस्य को यूएएन संख्या के संबंध में वास्तविक विवरण प्राप्त होगा।
(स्रोत-पीआईबी)

Rajanish Kant बुधवार, 28 मार्च 2018