ITR Filing Deadline 31 July 2026 Miss Ho Gaya? Belated, Revised और Updated Return File करने के पूरे विकल्प

31 जुलाई 2026 ITR फाइलिंग डेडलाइन मिस कर दी? चिंता न करें। Belated ITR, Revised Return और Updated Return (ITR-U) की पूरी डिटेल, समय सीमा, लेट फीस और नुकसान जानें। FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए जरूरी जानकारी।

नई दिल्ली। अगर आपने 31 जुलाई 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत आपको अभी भी कई विकल्प उपलब्ध हैं। FY 2025-26 (Assessment Year 2026-27) के लिए belated return, revised return और updated return दाखिल करके आप जुर्माने के साथ अपना रिटर्न पूरा कर सकते हैं।

हालांकि देरी से फाइलिंग करने पर लेट फीस, ब्याज और कुछ टैक्स लाभ खोने का खतरा रहता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके फाइल कर लें।

1. Belated Return (Section 139(4)) कब तक फाइल कर सकते हैं?

समय सीमा: संबंधित वित्तीय वर्ष (FY 2025-26) के अंत से **9 महीने के अंदर या असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो।

FY 2025-26 की समाप्ति 31 मार्च 2026 को हुई, इसलिए belated return 31 दिसंबर 2026 तक फाइल किया जा सकता है (लगभग)।

Late Fee**: ₹1,000 या ₹5,000 (आय के अनुसार)।

जरूरी बात**: Belated return फाइल करने पर कुछ deductions और loss carry forward का लाभ नहीं मिल सकता।

2. Revised Return (Section 139(5)) कब फाइल करें?

अगर आपने (belated या original) रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया है और उसमें कोई गलती पाई है तो revised return दाखिल कर सकते हैं।

समय सीमा: FY 2025-26 के अंत से **12 महीने के अंदर यानी 31 मार्च 2027 तक।

Revised return में मूल रिटर्न की गलतियों को सुधार सकते हैं।

3. Updated Return (ITR-U) क्या है?

मूल, belated या revised रिटर्न फाइल करने के बाद भी अगर अतिरिक्त इनकम टैक्स देना हो तो Updated Return फाइल किया जा सकता है।

समय सीमा: FY 2025-26 के बाद वाले वित्तीय वर्ष के अंत से **24 महीने (कुल 48 महीने तक)।

Updated return पर अतिरिक्त टैक्स + ब्याज + penalty लगता है, लेकिन यह आखिरी विकल्प होता है।

टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह  

टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, डेडलाइन मिस होने के बाद भी जल्द से जल्द belated return फाइल करना सबसे अच्छा है। देरी से refund में देरी होती है, loss carry forward का लाभ नहीं मिलता और पोर्टल पर भी लोड बढ़ जाता है।

ITR Filing Deadline Miss करने के नुकसान

Late filing fee (₹1,000 से ₹5,000)

ब्याज (Interest u/s 234A)

कुछ deductions (80C, 80D आदि) का लाभ नहीं

Loss carry forward का अधिकार खोना

Refund में देरी

भविष्य में loan/visa में समस्या

सलाह: अब क्या करें?

Income Tax e-filing पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।

सही ITR फॉर्म चुनें (ITR-1, ITR-2, ITR-3 आदि)।

AIS, Form 16, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS चेक करें।

Belated return फाइल करें और लेट फीस भरें।

E-verify जरूर करें (Aadhaar OTP, net banking या DSC से)।

निष्कर्ष  

31 जुलाई 2026 की ITR डेडलाइन मिस हो गई हो तो भी आपके पास पर्याप्त समय है। Belated Return देकर आप जुर्माने के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें – जितनी जल्दी फाइल करेंगे, उतना कम नुकसान होगा।

अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य ज्ञान पर आधारित है। व्यक्तिगत मामलों के लिए Chartered Accountant या Tax Consultant से सलाह लें।



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