RBI ने सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक, उत्तरप्रदेश पर मौद्रिक जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तरप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2026 के आदेश द्वारा, सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तरप्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 3 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन/आरबीआई निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और तत्संबंधी पत्राचार के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि उक्त प्रावधानों और निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक,

  1. अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी सभी चार सीआईसी को प्रस्तुत करने में विफल रहा;

  2. खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने की प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा;

  3. संदिग्ध लेन-देन की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के लिए एक सुदृढ़ सॉफ़्टवेयर प्रयुक्त करने में विफल रहा; और

  4. कतिपय खातों में मौजूद पात्र अदावी राशि का, निर्धारित समय के भीतर, जमकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अंतरण करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई, सांविधिक और विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 (स्रोत- www.rbi.org.in)


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