नए टैक्स नियम 2026 में PAN अनिवार्य ट्रांजेक्शन की पूरी लिस्ट। मोटर वाहन, डिमैट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और गोल्ड खरीद पर Form 97 नहीं चलेगा। पूरी डिटेल पढ़ें।
PAN अब अनिवार्य:
1 अप्रैल 2026 से कई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में Form 97 भी स्वीकार नहीं होगानई इनकम टैक्स नियम (Income Tax Rules, 2026) के तहत 1 अप्रैल 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय ट्रांजेक्शन में PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था में जिन लोगों के पास PAN नहीं होता था, वे Form 60 देकर काम चला लेते थे। अब Form 60 को Form 97 से बदल दिया गया है, लेकिन Form 97 का इस्तेमाल बहुत सीमित हो गया है।कई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में अब Form 97 भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब – PAN के बिना खरीदारी या ट्रांजेक्शन संभव नहीं होगा।किन ट्रांजेक्शन में PAN अनिवार्य है (Form 97 नहीं चलेगा)?
चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार, निम्नलिखित ट्रांजेक्शन में अब PAN देना जरूरी है:
मोटर वाहन की खरीदारी – ₹5 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ी (कार, बाइक आदि)
क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन
डिमैट अकाउंट खोलना
म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड (RBI बॉन्ड सहित) में ₹50,000 से ज्यादा का निवेश
कैश डिपॉजिट या विड्रॉल – वित्तीय वर्ष में कुल ₹10 लाख से ज्यादा
सिक्योरिटीज (शेयर, बॉन्ड आदि) की खरीद-बिक्री – ₹1 लाख से ज्यादा प्रति ट्रांजेक्शन
अनलिस्टेड शेयर की खरीद-बिक्री – ₹1 लाख से ज्यादा
इन ट्रांजेक्शन में पुरानी व्यवस्था के मुताबिक Form 97 जमा करने का विकल्प अब नहीं रहेगा। आपको PAN बनवाना ही पड़ेगा।अन्य महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन जहां PAN की जरूरत पड़ सकती है
सोने की ज्वेलरी या अन्य सामान/सर्विस की खरीदारी – एक ट्रांजेक्शन में ₹2 लाख से ज्यादा
अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी) – ₹20 लाख से ₹45 लाख के बीच कुछ मामलों में Form 97 का इस्तेमाल संभव, लेकिन ₹45 लाख से ऊपर PAN अनिवार्य
विदेशी मुद्रा खरीद, बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर आदि कुछ ट्रांजेक्शन में भी नियम सख्त हुए हैं
क्यों बदले नियम?
(सरकार का मकसद)सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 और नए नियम 2026 के तहत Form 60 को Form 97 और Form 61 को Form 98 से बदल दिया है। नया फॉर्म सरल भाषा, प्री-फिल्ड फॉर्मेट और टेक-ड्रिवन प्रोसेस पर आधारित है। इस बदलाव से Form 97 की फाइलिंग में लगभग 80-85% की कमी आने की उम्मीद है (पहले सालाना करीब 12.5 करोड़ फॉर्म फाइल होते थे)। सरकार का लक्ष्य है अनावश्यक रिपोर्टिंग कम करना और PAN आधारित कंप्लायंस बढ़ाना।
आपके लिए सलाह (Money Management Tip)
PAN तुरंत बनवा लें — अगर आपके पास PAN नहीं है तो ASAP आवेदन करें। आधार से लिंक भी जरूर कर लें।
बड़ी खरीदारी प्लान कर रहे हैं — गाड़ी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड या डिमैट अकाउंट खोलने से पहले PAN तैयार रखें।
कैश ट्रांजेक्शन — वित्तीय वर्ष में कुल कैश डिपॉजिट/विड्रॉल ₹10 लाख के करीब पहुंच रहा है तो सतर्क रहें।
टैक्स प्लानिंग — ऐसे ट्रांजेक्शन करते समय अपनी इनकम सोर्स और टैक्स रिटर्न की तैयारी भी साथ रखें।
नोट: ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं (या लागू होने वाले हैं)। हमेशा最新 अधिसूचना और Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट चेक करें क्योंकि थ्रेशोल्ड में मामूली बदलाव हो सकते हैं।PAN न होने पर ट्रांजेक्शन रुक सकता है और अनावश्यक परेशानी हो सकती है। इसलिए आज ही PAN बनवाएं और अपने वित्तीय ट्रांजेक्शन को सुचारू रखें।

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