भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश) पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए वृहत् साइबर सुरक्षा ढांचा - एक क्रमिक दृष्टिकोण’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:
बैंक:
रिज़र्व बैंक द्वारा वृहत् साइबर सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत निर्धारित कुछ साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को कार्यान्वित करने में; तथा
निर्धारित आवधिकता के अनुसार कुछ ग्राहकों के केवाईसी को आवधिक आधार पर अद्यतन करने में विफल रहा।
यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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