भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स यूनिटारा फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम) की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 मार्च 2025 के अपने आदेश द्वारा मेसर्स यूनिटारा फाइनेंस लिमिटेड, सीआईएन सं. U65921MP1994PLC008248, जिसका पंजीकृत कार्यालय 70, ट्रांसपोर्ट नगर इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 है, को अधिनियम की धारा 45-आई(ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार करने के लिए जारी दिनांक 20 फरवरी 1998 का पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या B-03.00016 को निरस्त कर दिया है।
अतः कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं कर सकती है।
(Source: www.rbi.org.in)
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