भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 | न्यू लिंक ओवरसीज़ फाइनेंस लिमिटेड | ममता कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, 13, व्हाइट्स रोड, रोयापेट्टाह, मद्रास, तमिलनाडु – 600014 | 07-00309 | 01 जून 2007 | 26 मई 2023 |
अतः, ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
(साभार: www.rbi.org.in)
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