Pan Aadhaar Linking: पैन से आधार को जोड़ने के लिए और समय मिला



करदाताओं को जुर्माने के साथ पैन और आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी, जिसे 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पैन को आधार से जोड़ने के लिए और समय मिल गया है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी। 


अगर 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया, तो 1 जुलाई, 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा यानी पैन रहते हुए भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसस स्थिति में पैन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा और बार बार इस्तेमाल करने पर पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। 

इनकम टैक्स ने कहा है कि निष्क्रिय पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। हालांकि, यह भी तब जब आप 1000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद आधार से लिंक करवाते हैं तब। 

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