RBI ने Reliance Capital Ltd (RCL) का निदेशक मंडल भंग कर प्रशासक नियुक्त किया, जानें क्यों




निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति -
मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा अपने लेनदारों के लिए विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा न करने में की गई चूक और गंभीर सुशासन संबंधी चिंताओं जिसे बोर्ड प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम नहीं है के मद्देनजर आरसीएल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है। श्री नागेश्वर राव वाई (पूर्व कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र) को आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईई (2) के तहत कंपनी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। रिज़र्व बैंक जल्द ही दिवाला और दिवालियापन (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 के तहत कंपनी के समाधान की प्रक्रिया शुरू करेगा। रिज़र्व बैंक, दिवाला समाधान पेशेवर के रूप में प्रशासक की नियुक्ति के लिए एनसीएलटी, मुंबई को भी आवेदन करेगा।

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(साभार-www.rbi.org.in) 

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