संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो गया है। तीन कृषि कानून वापस ले लिया गया है। शीतकालीन सत्र के दौैरान सरकार बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिसमें क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 भी शामिल है।
सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोकसभा में इसका लिखित जवाब दिया। वित्त मंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि सरकार के पास बिटकॉइन में लेन-देन का आंकड़ा नहीं है। सीतारमण से जब पूछा गया कि क्या बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है, तो उन्होंने कहा- नहीं सर।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, ताकि क्रिप्टोकरंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, आर्थिक एवं अन्य सुधार संबंधी विधेयकों में बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 आदि शामिल हैं।
सुधारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक बिजली संशोधन विधेयक 2021 है जो बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला और ग्राहकों को बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी देने से संबंधित है।
आर्थिक सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 है। इसके जरिये बैंकिंग कंपनी अधिनियम, बैंकिंग विनियमन कानून में और संशोधन किया जाएगा।
वहीं, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक आर्थिक सुधारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके माध्यम से देश के पेंशन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021 में मौजूदा दिवालिया कानून को ज्यादा सशक्त बनाने की बात कही गई है।
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