IT और GST रिटर्न भरने के लिए और ज्यादा समय मिला

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। देरी से भुगतान के लिए ब्याज की दर भी घटाकर 12 प्रतिशत से 9 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस को देखते हुए इसकी घोषणा की है।  


वित्त मंत्री ने मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ या उससे कम की टर्नओवर वाली कंपनियों को देरी से रिटर्न फाइल करने पर कोई भी ब्याज, फीस या जुर्माना नहीं देना होगा।  हालांकि, 5 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनी को घटी हुई दर से जुर्माना देना होगा। 

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