पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम समयसीमा बढ़ी, जानें घर बैठे खुद से कैसे लिंक करें

अगर अभी तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतीरमण ने पैन-आधार लिंक करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है, जबकि पहले यह 31 मार्च 2020 थी। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम समयसीमा इससे पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। 

-तय समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं करने पर
पैन बेकार हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़
सकता है
-इनकम टैक्स के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक,
 ₹10,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है
-31 मार्च 2020 से पहले 31 दिसंबर 2019 तक
PAN को आधार से जोड़ना जरूरी था

-टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही यह ऐलान कर दिया
 था कि अगर तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक
नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जएगा
-लेकिन अब आपकी मुश्किल डबल हो सकती है।
-13 फरवरी 2020 को डिपार्टमेंट ने नई अधिसूचना
जारी कर कहा है कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च
तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत
गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपये का
जुर्माना भी लग सकता है।

-टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च के बाद कोई निष्क्रिय
या कैंसल्ड PAN का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उसपर इनकम
टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10000 रुपये का जुर्माना
लग सकता है। 13 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग
ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स यदि पैन और आधार कार्ड
को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

-PAN रद्द हुआ तो...
पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन,
आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त
नहीं हो सकेगी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे।
यानी पैन होते हुए भी आप वे कैम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है।

टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए टैक्स विभाग ने पैन की जगह 12 अंकों वाले आधार
नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको काफी
 ऐहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तब भी
आपको 10,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।
-इन वजहों से भी जुर्माना लग सकता है...
1)अगर आप पैन के बदले गलत आधार नंबर देते हैं।
2)अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर
देने में नाकाम होते हैं।
3)केवल आधार नंबर देना ही काफी नहीं है, आपको बायोमेट्रिक
आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह
फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।

-PAN 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक)
वाली पहचान संख्या है, जिसे इनकम टैक्स
विभाग जारी करता है
-आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन
संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी
ऑफ इंडिया (UIDAI) जारी करता है

-1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न
दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन
लिंक होना अनिवार्य है
-नए नियम के मुताबिक, आधार से इनकम
टैक्स रिटर्न भरने वालों को खुद-ब-खुद
मिल जाएगा PAN नंबर

पैन अगर रद्द हो गया तो पैसे से जुड़े आपके इतने सारे काम नहीं हो पाएंगे...

>PAN कहां कहां जरूरी:
-बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन जरूरी
-पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए
या पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए
पैन जरूरी
-किसी भी वाहन को खरीदते या बेचते
समय पैन की जरूरत होती है
-डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई
करते समय पैन होना जरूरी है

-डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन जरूरी
-किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल
एक समय में ₹50,000 या उससे
अधिक की राशि का भुगतान करते
समय पैन जरूरी
-किसी विदेशी यात्रा के लिए या किसी
विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए
₹50,000 से ज्यादा का भुगतान
करते समय पैन बताना जरूरी

-म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर या बॉन्ड में
₹50 हजार से ज्यादा निवेश पर पैन जरूरी
-एक दिन में अपने बैंक में ₹50,000
से ज्यादा की राशि जमा करने पर
पैन जरूरी
-एक दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट खरीदने, या
पे ऑर्डर या बैंकर चैक के लिए बैंकिंग
कंपनी या कॉपरेटिव बैंक को ₹50,000 या
उससे ज्यादा का भुगतान करते समय
पैन जरूरी

-FD एक बार में ₹50 हजार से ज्यादा या एक
वित्त वर्ष में ₹5 लाख से ज्यादा होने पर पैन जरूरी
-एक वित्त वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
के लिए ₹50 हजार से ज्यादा का भुगतान करने
पर पैन चाहिए
-शेयर के अलावा सेक्योरिटी खरीदते या बेचते
समय ₹1 लाख से ज्यादा का एक
ट्रांजेक्शन करने पर पैन जरूरी

-₹10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति
खरीदने या बेचने पर पैन जरूरी
-किसी चीज या सर्विस के लिये एक
वस्तु पर ₹2 लाख से ज्यादा का भुगतान
करने पर पैन जरूरी
-इसके अलावा, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए
पैन जरूरी

-पहचान प्रूफ यानी Identity Proof
के लिए पैन काम आता है
-लोन लेने के लिए पैन जरूरी
-लोन पर सब्सिडी के लिए पैन जरूरी

इसलिए पैन को रद्द होने से बचाइये और 30 जून 2020 तक पैन-आधार
लिंक करवा लीजिए....

>घर बैठे PAN-आधार कैसे जोड़ें:
-आप इसे Income Tax की आधिकारिक
ई-फाइलिंग वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक
कर सकते हैं
-Income Tax की आधिकारिक
ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in
-ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पेज पर
बायीं तरफ Link Aadhaar ऑप्शन है,
उस पर क्लिक करके जैसे-जैसे कहा जाए
वैसे-वैसे करते जाइये, तो लिकं हो जाएगा

-SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678
या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड
से लिंक करवाया जा सकता है, तरीका आसान है
-SMS के जरिये पैन-आधार लिंक करने के लिए
मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर  UIDPN
टाइप करना है
-UIDPN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना
आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है
और फिर उसे  567678 या 56161 पर भेज देना है
-उदाहरण के लिए
UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN>
लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर
को लिंक प्रोसेस में डाल देगा

-PAN को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित
 कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई
अंतर ना हो।

>PAN-आधार लिंक है या नहीं कैसे चेक करें:
-सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक
वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in
पर जाएं
-बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर
क्लिक करें
-अपने स्टेटस को देखने के लिए सबसे ऊपर
में ही बायीं तरफ दिए गए विकल्प ‘Click here’
पर क्लिक करें

-नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें
-अपना स्टेटस चेक कर लें
-अगर आपका पैन-आधार लिंक है, तो लिखकर
आएगा Your PAN is Linked to
Aadhaar No------------
-अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो
तुरंत कराएं

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