आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित, आज से लागू

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सं.52/2019-कस्‍टम्स (एन.टी.)दिनांक 18 जुलाई, 2019 की अधिसूचना के पश्‍चात अनुसूची-और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्राजिसका उल्‍लेख कॉलम (2) में किया गया हैकी नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 02 अगस्‍त, 2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रत्‍येक इकाई की विनिमय दर
·                     1)
(2)
(3)


(a)
(b)


(आयातित वस्‍तुओं के लिए)(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
1.
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर48.6546.45
2.
बहरीन दीनार189.45177.60
3.
कैनेडियन डॉलर53.4551.55
4.
चाइनीज युआन10.209.85
5.
डेनिश क्रोनर10.4010.05
6.
यूरो77.8574.95
7.
हांगकांग डॉलर9.008.65
8.
कुवैती दीनार234.60219.85
9.
न्यूजीलैंड डॉलर46.5544.40
10.
नॉर्वेजियन क्रोनर7.957.65
11.
पौंड स्टर्लिंग85.4082.30
12.
कतरी रियाल19.5018.45
13.
सऊदी अरब रियाल19.0517.85
14.
सिंगापुर डॉलर51.2049.40
15.
दक्षिण अफ्रीकी रैंड5.004.65
16.
स्वीडिश क्रोनर7.257.00
17.
स्विस फ्रैंक70.7067.95
18.
तुर्की लीरा12.8012.00
19.
यूएई दिरहम19.4518.25
20.
अमेरिकी डॉलर70.0068.30

अनुसूची-II

क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
(1)
(2)
(3)


(a)
(b)


(आयातित वस्‍तुओं के लिए)(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
1.
जापानी येन64.5562.10
2.
कोरियाई वॉन6.005.65

(साभार- पीआईबी)
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