आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित, आज से लागू

सीमा शुल्क अधिनियम1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की दिनांक  दो मई2019 की अधिसूचना संख्या 35/2019-कस्‍टम्स (एन.टी.) की प्रतिस्थापना से पूर्व संपन्न अथवा छोड़े गए कार्यों के रूप में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने प्रत्येक अनुसूची-और अनुसूची-II के स्तम्भ (2) में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में स्तम्भ (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 17 मई2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I

क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की
प्रत्‍येक इकाई की विनिमय दर
  1.  
(2)
(3)


()(बी)


(आयातित वस्‍तुओं के लिए)(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
1.
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर49.847.55
2.
बहरीन दीनार192.65180.7
3.
कैनेडियन डॉलर53.2551.4
4.
चाइनीज युआन10.410.05
5.
डेनिश क्रोनर10.7510.35
6.
यूरो80.377.35
7.
हांगकांग डॉलर9.158.8
8.
कुवैती दीनार238.75223.9
9.
न्यूजीलैंड डॉलर47.3545.15
10.
नॉर्वेजियन क्रोनर8.27.9
11.
पौंड स्टर्लिंग9288.75
12.
कतरी रियाल19.9518.7
13.
सऊदी अरब रियाल19.3518.15
14.
सिंगापुर डॉलर52.350.5
15.
दक्षिण अफ्रीकी रैंड5. 14.8
16.
स्वीडिश क्रोनर7.457.2
17.
स्विस फ्रैंक71.168.35
18.
तुर्की लीरा12.0511.3
19.
यूएई दिरहम19.7518.55
20.
अमेरिकी डॉलर71.1569.5

अनुसूची-II

क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
  1.  
(2)
(3)


()(बी)


(आयातित वस्‍तुओं के लिए)(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)
1.
जापानी येन65.4563
2.
कोरियाई वॉन6.15.75

(साभार-पीआईबी)


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