इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट को लेकर बहुत बड़ा झंझट खत्म!

कोई भी शख्स जब इंश्योरेंस पॉलिसी (जीवन, हेल्थ या साधारण) लेता है तो उसकी सबसे चिंता क्लेम सेटलमेंट को लेकर रहती है। कितने दिनों में क्लेम सेटलमेंट होगा, इसको लेकर पॉलिसीहोल्डर काफी परेशान रहते हैं। लेकिन, इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने इस परेशानी को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है। 

रेगुलेटर ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों से पॉलिसीहोल्डर को क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी स्थिति (स्टैटस) की नियमित जानकारी देने को कहा है। आईआरडीए ने सर्कुलर जारी कर इसे एक जुलाई 2019 से अनिवार्य किया है। रेगुलेटर का मानना है कि पॉलिसीहोल्डर को साफ-सुथरे शब्दों में और पारदर्शी तरीके से जानकारी देना इंश्योरेंस कंपनियों का कर्तव्य होना चाहिए। 

इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम सेटलमेंट मैकेनिज्म विकसित करने के लिए कहा गया है। उन्हें पॉलिसीहोल्डर को अंग्रेजी, हिन्दी या दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में ई-मेल, मोबाइल या जैसे भी जल्द से संभव हो, क्लेम सेटलमेंट स्टैटस की जानकारी देनी होगी। 

IRDA का इस बारे में सर्कुलर डीटेल्स में पढ़ें

(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'


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