मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर को आधार लिंकिंग पर राहत, लेकिन नई पॉलिसी लेने पर आधार अनिवार्य

अभी तक अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने आधार नंबर लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मौजूदा पॉलिसी को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 31 मार्च 2018 थी। 

हालांकि, नई पॉलिसी लेने पर चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस, पॉलिसी लेने वालों को कानूनी दस्तावेज के तौर पर पैन नंबर या फॉर्म 60 के साथ-साथ आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर पॉलिसी लेते समय आधार नंबर नहीं देते हैं तो पॉलिसी शुरू होने की तारीख के 6 महीने के भीतर आपको आधार नंबर देना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी। 


पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर और म्युचुअल फंड समेत तमाम तरह की सरकारी सेवाओं के लिए आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में आधार लिंकिंग से संबंधित मामलों पर अंतिम फैसला आने तक आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख बरकरार रहेगी। 

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