डायरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) में आप क्या बदलाव चाहते हैं, सरकार को 2 अप्रैल तक बताएं

नए प्रत्‍यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार कर रहे कार्यदल ने हितधारकों से सुझाव मांगे  
आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने के साथ-साथ देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।
      नए कर कानून का मसौदा तैयार करने के प्रयासों के तहत हितधारकों और आम जनता को इसमें शामिल करना आवश्यक है। तदनुसार, हितधारकों और आम जनता से विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर सुझाव और प्रतिक्रियाएं (फीडबैक) मांगी गई हैं।
इस प्रारूप को वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और सुझाव/फीडबैक को 2 अप्रैल, 2018 तक rewriting-itact@gov.in पर ई-मेल के जरिए भेजा जा सकता है।

(Source: pib.nic.in)

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