अटल पेंशन योजना के लिए भी 'आधार' जरूरी हुआ

अगर आप अटल पेंशन योजना में पैसे लगा रहे हैं तो अपने इस खाते को आधार नंबर से लिंक करवा दीजिए। इस बारे में पेंशन फंड रेगुलेटरी पीएफआरडीए ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके लिए एक जनवरी 2018 से अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अपना आधार नंबर देना होगा। रेगुलेटर ने इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदलाव भी कर दिया है। 
पेंशन फंड स्कीम में बैंकों के जरिए निवेश हो सकता है। नए फॉर्म में लिखा गया है कि निवेश करने वाला व्यक्ति पीएफआरडीए को आधार डिटेल्स प्रयोग करने का अधिकार देता है। इसके लिए एक आधार कंसेंट फॉर्म भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत इस स्कीम में पहले से निवेश करने वालों को आधार लिंक करना होगा। 

आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही बैंक खाते, पैन नंबर, म्युचुअल फंड खाते, मोबाइल नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी, डाकघर बचत योजनाओं, कई सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य बना दिया है। 

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