GST रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार ने और वक्त दिया, जानिए नई तारीख

हैदराबाद में 9 सितंबर, 2017 को आयोजित 21वीं बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिशें

    जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर 2017 को हैदराबाद में आयोजित अपनी 21वीं बैठक में करदाताओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है:
    ए) करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में हो रही कठिनाइयों को ध्‍यान में रखते हुए निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है:

 क्र.सं.ब्‍यौरारिटर्नकर अवधिसंशोधित अंतिम तिथि
1जीएसटीआर-1जुलाई, 2017 10 अक्‍टूबर 2017
100 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अंतिम या नियत तारीख 3 अक्टूबर 2017 होगी
2जीएसटीआर -2जुलाई, 2017 31 अक्‍टूबर 2017
3जीएसटीआर -3जुलाई, 201710 नवंबर 2017
4जीएसटीआर -4जुलाई-सितंबर, 201718 अक्‍टूबर 2017 (कोई परिवर्तन नहीं)
जुलाई-सितंबर 2017 की तिमाही के लिए जीएसटीआर-4 के तहत तालिका-4 को नहीं भरना है। इस तिमाही के लिए जीएसटीआर-4ए को दाखिल करने की आवश्यकता समाप्‍त कर दी गई है।
5जीएसटीआर-6जुलाई, 201713 अक्‍टूबर 2017

बाद की अवधि के लिए उपर्युक्त उल्लिखि‍त रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियों को कुछ दिन पश्‍चात अधिसूचित किया जाएगा।
बी)      अगस्त से लेकर दिसंबर, 2017 तक के महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी को दाखिल करना आगे भी जारी रहेगा।
सी)       कोई भी पंजीकृत व्यक्ति (चाहे कहीं और बस गया हो या नया पंजीकृत व्‍यक्ति हो), जो कंपोजीशन स्‍कीम का विकल्‍प नहीं चुन पाया हो,  उसे 30 सितंबर 2017 तक कंपोजीशन स्‍कीम का लाभ उठाने का विकल्प दिया जाएगा और इस तरह के पंजीकृत व्यक्ति को 1 अक्टूबर, 2017 से कंपोजीशन स्‍कीम का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।
डी)     वर्तमान में अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति 20 लाख रुपये (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) की सीमा में छूट के योग्‍य नहीं है और उसे पंजीकरण कराना होता है। 20 लाख रुपये के कुल कारोबार तक की हस्तशिल्प वस्तुओं की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण से छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) हो और खेप की कीमत चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, लेकिन माल की आवाजाही ई-वे बिल के कवर के तहत ही अवश्‍य हो।
ई)      वर्तमान में जॉब वर्क सर्विस की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाला कोई भी जॉब वर्कर 20 लाख रुपये (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) की सीमा में छूट के योग्य नहीं है और उसे पंजीकरण कराना होता है। उन जॉब वर्करों को पंजीकरण कराने से छूट देने का निर्णय लिया गया है जो किसी पंजीकृत व्यक्ति को जॉब वर्क सर्विस की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति कर रहा है, बशर्ते कि खेप की कीमत चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, लेकिन माल की आवाजाही ई-वे बिल के कवर के तहत ही अवश्‍य हो। यह छूट अध्याय 71 के तहत आने वाले आभूषण, सुनारों के माल और चांदी के सामान से जुड़े जॉब वर्क के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिसके लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है।
एफ)      फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 को एक बार संशोधित किया जा सकता है।
जी)       फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 को जमा करने की नियत तिथि को एक माह यानी 31 अक्टूबर, 2017 तक बढ़ा दिया गया है।
एच)      स्रोत पर टैक्स काटने (टीडीएस) और स्रोत पर टैक्स संग्रह करने (टीसीएस) हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए पंजीकरण 18 सितंबर 2017 से शुरू होगा। हालांकि, जिस तिथि से टीडीएस और टीसीएस को काटा या संग्रह किया जाएगा, उसे बाद में परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
2.          जीएसटी परिषद ने निर्यात से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में केन्द्र और राज्यों दोनों के ही अधिकारियों वाली एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
3.           जीएसटी परिषद ने जीएसटी को लागू करने के दौरान पेश आने वाली आईटी संबंधी चुनौतियों पर करीबी नजर रखने और इनका समाधान करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन करने का भी निर्णय लिया है।
(Source: pib.nic.in)

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