कालेधन पर शिकंजा, पैन का बढ़ेगा पंजा


घरेलू कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार एक जनवरी से कड़े कदम उठाने जा रही है। इसके तहत पचास हजार के होटल बिलों और विदेश यात्रा टिकटों की नगद खरीद पर पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। साथ ही दो लाख रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर भी यह बाध्यता रहेगी। 

सरकार ने इन नियमों में छोटे निवेशकों को राहत प्रदान करेगी जिन्हें पोस्ट ऑफिस में पचास हजार रुपये से ज्यादा रकम जमा करने पर ही पैन कार्ड देना होगा। इसके अलावा अचल संपत्ति की खरीद पर अब पांच लाख नहीं, बल्कि दस लाख रुपये की खरीद-फरोख्त होने पर ही पैनकार्ड दिखाना होगा। इस नियम से छोटे घरों की खरीद करने वालों को राहत मिलेगी। याद रहे कि सरकार ने पहले पांच लाख रुपये की अचल संपत्ति की खरीद पर पैन कार्ड देने की अनिवार्यता का प्रस्ताव किया था। 

आभूषण और बुलियन कालेधन का सबसे बड़ा स्त्रोत
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने नए साल के पहले दिन से लागू किए जाने वाले नए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि आभूषणों और बुलियन कालेधन का एक प्रमुख स्त्रोत है, इसलिए दो लाख रुपये के हरेक खर्च पर पैनकार्ड को अनिवार्य किया गया है। पहले पांच लाख या उससे अधिक की खरीद पर ही पैनकार्ड दिखाना होता था। अधिया ने बताया कि पचास हजार से अधिक के कैशकार्ड या प्रीपेड प्रपत्र की खरीद पर भी पैनकार्ड देने की अनिवार्यता रहेगी। 

दो लाख से ज्यादा लेनदेन होगा पैनकार्ड अनिवार्य-वित्त मंत्री
वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि कालाधन के संबंध में कुछ बातें उठायी गई हैं। हम जल्द ही यह अधिसूचना लाने जा रहे हैं कि अगर आप दो लाख रूपये से अधिक का नकद में लेनदेन करते हैं तो आपको पैन संख्या बताना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह घरेलू कालेधन पर लगाम लगाने की दिशा में प्रयास है।

गौरतलब है कि जेटली ने 2015-16 के बजट अभिभाषण में एक लाख रूपये से अधिक के खरीद या ब्रिकी पर पैन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया था। इसके बाद सरकार को सांसदों, विधायकों, उद्योगों एवं अन्य पक्षों से इसके खिलाफ ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद सरकार ने खरीद या ब्रिकी के लिए दो लाख रुपये सीमा तय कर दी।(साभार: एजेंसी) 
 

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