यश ड्रीम रियल इस्टेट के निवशक के लिए जरूरी खबर

अगर आप यश ड्रीम रियल इस्टेट के निवशक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिटस इस्टेट कंपनी यश ड्रीम रियल इस्टेट लिमिटेड और उसके चार डायरेक्टर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन महीने के भीतर निवेशकों से जमा किए गए 126  करोड़ रुपए ब्याज समेट उनको लौटाने के निर्देश दिए हैं।

सेबी के आदेश के मुताबिक, कंपनी और उसके डायरेक्टर/ प्रोमोटर्स को 15% सालाना के हिसाब से ब्याज देना होगा। कंपनी के डायरेक्टर्स में शामिल हैं अमित कुमार श्रीवास्तव, नीता श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, रिभा श्रीवास्तव।

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क्या है मामला: 
सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि इनलोगों ने 2008-09 से 2014-15 के दौरान पब्लिक इश्यू के नियमों को पालन किए बगैर अनसिक्योर्ड ऑप्शनली फुली कनबर्टिबल बांड्स (OFCBs) के जरिए 126 करोड़ रुपए निवेशकों से जुटाए थे। कंपनी ने दावा किया है कि इसमें से 59.36 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटा दिए गए हैं।

चुंकि कंपनी ने 50 से ज्यादा निवेशकों को बांड्स जारी किया था, इसलिए मौजूदा नियमों के मुताबिक, ऐसे में उसे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट या सूचीबद्ध करवाना जरूरी था। इसके अलावा कंपनी के लिए सेबी के पास प्रोस्पेक्टस भी जमा करना अनिवार्य था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया।

सेबी ने कंपनी के 59.36 करोड़ रुपए निवेशकों के लौटाने के दावे के समर्थन में दस्तावेज दिखाने के भी आदेश दिए हैं। कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को 15 दिनों के भीतर दो राष्ट्रीय अखबारों (एक अंग्रेजी, एक हिन्दी) और एक स्थानीय अखबार में संबंधित शख्स की डीटेल्स के साथ पैसे के रिफंड के बारे में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाना होगा।

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इसके अलावा कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर तीन साल या पैसों के रिफंड करने तक  सिक्योरिटी मार्केट में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी बिक्री, खरीदी या सौदा करने पर रोक लगा दी गई है।

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