क्या आपको भी एडवांस टैक्स चुकाना है...

पिछले वित्त वर्ष का आईटी रिटर्न भरकर आप चैन की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि 7 सितंबर इसकी आखिरी तारीख थी, लेकिन क्या आपको इस वित्त वर्ष के लिए एडवांस टैक्स का भी भुगतान करना है, इस बारे में किसी भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी ले लें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वित्त वर्ष के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त इस महीने की 15 तारीख तक भुगतान करना है।

किसे चुकाना है एडवांस टैक्स:

-एडवांस टैक्स का सीधा सा अर्थ है जो आप पैसे कमाते हैं उस पर टैक्स देना। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी एक तरह का एडवांस टैक्स ही है।

-मौजूदा इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, अगर सालभर में टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट एट सोर्स के बाद भी आप पर 10 हजार या उससे अधिक की टैक्स देनदारी बनती है तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

- अगर 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आगे आपको ब्याज या जुर्माने के साथ चुकाना पड़ सकता है

-अगर आपकी सैलरी ही आपकी इनकम का एकमात्र जरिया है तो आपको शायद ही एडवांस टैक्स के भुगतान का तनाव लेने की जरूरत हो, क्योंकि कंपनी हर महीने टैक्स काट कर ही सैलरी का भुगतान करती है।

-लेकिन, अगर आपने कंपनी को हर तरह के इनकम की जानकारी नहीं दी है, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। मसलन, अगर आपको किराए से इनकम हो रही है, एफडी/सेविंग्स/आरडी बैंक अकाउंट से आमदनी हो रही हो, और आपने अपनी कंपनी को इसकी जानकारी नहीं दी है, तो आप पर ज्यादा टैक्स देनदारी बनती है। इसलिए हो सकता है आपको एडवांस टैक्स चुकाना पड़े। क्योंकि आपकी कंपनी तो केवल आपकी सैलरी के आधार पर टीडीएस काटती है।

-एडवांस टैक्स नौकरी-पेशा लोगों के अलावा प्रफेशनल और जो खुद का व्यवसाय करते हैं उनके भी चुकाना चाहिए।

एडवांस टैक्स की गणना कैसे करें:
-सालभर में आपकी कितनी टैक्स देनदारी बनती है, इसकी जानकारी आप अपने वित्तीय सलाहकार से लें, जो आपको अक्सर आईटी रिटर्न फाइल करने में मार्गदर्शन करता हो

-टैक्स संबंधी सेवा देने वाली वेबसाइट्स या कंपनी से भी मदद ले सकते हैं

-इसके अलावा, अगर आप टैक्स के मामले में जानकारी रखते हैं तो इनकम टैक्स पर दिए गए कैलकुलेटर से भी संभावित टैक्स देनदारी की गणना कर सकते हैं... टैक्स कैलकुलेटर के लिए लॉग इन करें-http://www.incometaxindia. gov.in/\Pages/tools/advance-tax- calculator.aspx.

-कब-कब करें एडवांस टैक्स का भुगतान: 

-किसी भी वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स के भुगतान के लिए तीन तारीख तय है-कुल टैक्स देनदारी का 30% का भुगतान 15 सितंबर तक, 60% का भुगतान 15 दिसंबर तक और कुल संभावित टैक्स देनदारी का 100 % का भुगतान 15 मार्च तक करना होता है।

मानलिया किसी वित्त वर्ष में आपको 40 हजार रुपए की संभावित टैक्स देनदारी बनती है तो 15 सितंबर तक आपको 12 हजार रुपए, 15 दिसंबर तक 24 हजार रुपए  जबकि 15 मार्च तक आपको 40 हजार रुपए का भुगतान टैक्स के रूप में कर देना होगा।

((ऑनलाइन IT रिटर्न, फाइल करना है आसान-पार्ट 1 
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015/07/it-1.html

((ऑनलाइन IT रिटर्न, फाइल करना है आसान-पार्ट 2
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((ऑनलाइन IT रिटर्न, फाइल करना है आसान-पार्ट 3 
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((ऑनलाइन IT रिटर्न, फाइल करना है आसान-पार्ट 4 
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((ऑनलाइन IT रिटर्न, फाइल करना है आसान-पार्ट 5
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