विदेशों में अघोषित धन और संपत्ति रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप इस मामले में किसी तरह की सख्त कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो ऐसे धन और संपत्ति का खुलासा करने के लिए आपको और तीन महीने की मोहलत मिल गई है।
सरकार ने कहा है कि लोग 30 सितंबर 2015 तक ऐसी किसी भी संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग को दे सकते हैं जो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कालेधन के रूप में जमा है।
खुलासे के बाद 31 दिसंबर तक 30 फीसदी टैक्स और इतना ही जुर्माना जमा करना होगा। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
नए कानून के मुताबिक, 30 सितंबर तक विदेशों में जमा कालेधन का खुलासा नहीं करने पर
-30 % टैक्स के साथ 90 % तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
- उसे 10 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है।
यह अधिनियम संसद ने मई में पारित किया था जिसे 26 मई, 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया।
सरकार ने कहा है कि लोग 30 सितंबर 2015 तक ऐसी किसी भी संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग को दे सकते हैं जो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कालेधन के रूप में जमा है।
खुलासे के बाद 31 दिसंबर तक 30 फीसदी टैक्स और इतना ही जुर्माना जमा करना होगा। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
नए कानून के मुताबिक, 30 सितंबर तक विदेशों में जमा कालेधन का खुलासा नहीं करने पर
-30 % टैक्स के साथ 90 % तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
- उसे 10 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है।
यह अधिनियम संसद ने मई में पारित किया था जिसे 26 मई, 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया।

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