आसान रुप में नया IT Return फॉर्म जारी, जानें नए में क्या है खास

सरकार ने भारी विरोध के बाद नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में जिन प्रावधानों पर आपत्ति की जा रही थी, उसे बदल दिया गया है।
साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। वित्‍त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इन फॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं और ई-फाइलिंग की सुविधा जून के तीसरे सप्‍ताह से इनकम टैक्सपेयर्स को उपलब्‍ध कराई जाएगी।

क्या खास है नए फॉर्म में:
-ITR फॉर्म 1, 2 और 4S को टैक्सपेयर्स के लिए आसान बनाया गया है
-ITR 2 और ITR 2A में मुख्य फॉर्म तीन पन्नों से ज्यादा का नहीं होगा
- प्रस्तावित नए ITR 2A फॉर्म को ऐसा कोई व्यक्ति या हिंदू संयुक्त परिवार भर सकता है जिसका कैपिटल गेंस या बिजनेस से इनकम न हो
-नए टैक्स रिटर्न फॉर्म में विदेश यात्रा की जानकारी की जगह सिर्फ पासपोर्ट नंबर देना होगा। इससे पिछले ITR फॉर्म में विदेश यात्रा और उससे जुड़े खर्च बगैरह की विवादास्‍पद जानकारियां मांगी गई थीं।
-नोटिफाई हुए ITR फॉर्म में  टैक्सपेयर्स को बैंक अकाउंट और IFS कोड की
जानकारी देनी होगी, लेकिन उन्‍हें अकाउंट में पड़ी राशि की जानकारी नहीं
देनी होगी।
- ITR फॉर्म में इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने वालों को उन सभी बचत और
 चालू खाते का अकाउंट नंबर और IFS कोड की  जानकारी देनी होगी
जो पिछले साल कभी भी परिचाालित किए गए हों।
-सरकार ने उन निष्क्रिय बैंक खातों का ब्यौरा देने की अनिवार्यता  भी
समाप्त कर दी है जिनमें बीते तीन साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है. यानी
टैक्सपेयर्स को संबंधित वित्त वर्ष में अपने सक्रिय बचत बैंक खाते की संख्या
और IFS कोड की ही जानकारी देनी होगी।
-वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने की आखिरी तारीख
31 अगस्त तक बढ़ा दी है
- ऑनलाइन इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने के लिए सॉफ्टवेयर
तैयार किए जा रहे हैं और ई-फाइलिंग की सुविधा जून के तीसरे
सप्‍ताह से टैक्सपेयर्स को उपलब्‍ध कराई जाएगी।


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