कहां निवेश कर, कितना तक बचा सकते हैं टैक्स

कहां निवेश कर, कितना तक बचा सकते हैं टैक्स 
कारोबारी साल 2014-15 की अंतिम तिमाही चल रही है। साल पूरे होने में अब दो महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको भी आपके एचआर डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट से अंतिम टैक्स की गणना के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगा जा रहा होगा।
अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी भी मौका है टैक्स बचाने के लिए। टैक्स बचाने के लिए जितना हो सके कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए बताते हैं, किस इन्स्ट्रूमेंट में निवेश कर आप कितना पैसा सकते हैं। आप अगर रेंट के मकान में रहते हैं या फिर लोन से मकान खरीदा है तो आप जो इंटरेस्ट चुकाते हैं उस पर तो टैक्स छूट मिलती ही है कुछ और तरीका है जिसमें पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा।

1-IRDA से मंजूरी मिली पेंशन पॉलिसी में पैसे लगाकर डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं।
2-LIC में निवेश कर डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स बचाने की सुविधा
3-PPF में पैसे लगाकर डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं
4-NSC में निवेश कर डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं
5-टैक्स सेविंग वाले बैंक FD में पैसे लगाकर डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं
6-ULIP यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे लगाकर डेढ़ लाख रुपए तक बचा सकते हैं
7-MF/ELSS-म्युचुअल फंड या इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश कर डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स छूट का फायदा उठाएं
8-इंफ्रास्ट्र्क्चर बॉन्ड में पैसे लगाकर डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ उठाएं
9-पोस्टल डिपॉजिट में निवेश करके डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स छूट पाएं
10-सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसे लगाकार डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स छूट पाएं
11-बच्चों की फीस के रूप में डेढ़ लाख रुपए तक आपको टैक्स छूट मिलेगी
12-होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज-डेढ़ लाख रुपए तक छूट
13-मेडिकल इंश्योरेंस- सीनियर सिटीजन को 20 हजार रुपए और अन्य को 15 हजार रुपए
तक की छूट
14-इलाज करवाने पर 50 हजार रुपए तक विकलांग होने पर एक लाख रुपए तक टैक्स छूट
15-एजुकेशन लोन पर चुकाने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स छूट, जितना इंटरेस्ट चुकाया है
16-रेसीडेंसियल हाउस लोन का इंटरेस्ट पर एक लाख रुपए तक टैक्स छूट
17-विकलांग होने की स्थिति में 50 हजार रुपए तक टैक्स छूट
नोट: याद रखें सारे निवेश इसी कारोबारी साल यानी 2014-15 में ही किए गए हों, तभी छूट मिलेगी। अपने एचआर को निवेश की जानकारी देते समय आपको निवेश की रिसीप्ट की कॉपी जमा करानी होगी। तो देर मत कीजिए और टैक्स बचाने के लिए जुट जाइए।

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