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बिना 'आधार' (Aadhaar) बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा: UIDAI


सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार से मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाई जाने की खबर के बीच UIDAI के एक महत्वपूर्ण बयान पर गौर करना जरूरी है।
((5 साल से छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया
UIDAI ने साफ  किया है  कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आधार से बैंक अकाउंट लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी हो, लेकिन बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार या फिर आधार बनवाने के लिए दी गई अर्जी के बाद मिले रिसीप्ट जरूरी है। साथ ही  UIDAI ने तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए भी आधार को अनिवार्य बताया है।






Rajanish Kant बुधवार, 14 मार्च 2018
आधार से लिंक कराने को लेकर अपडेट

सुप्रीम कोर्ट ने आधार को बैंक खातों, मोबाइल नंबर और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लिंक कराने की समय सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है।

पहले ये समय सीमा 31 मार्च तक थी। संविधान बेंच के फैसले तक सरकार आधार को लिंक करने के लिए जोर नहीं दे सकती है।

Rajanish Kant
आधार से लिंक को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद...
अभी तक आपने अगर अपने आधार से अपना बैंक अकाउंट, अपना मोबाइल नंबर, अपना शेयर और म्युचुअल फंड अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड, अपना पैन नंबर बगैरह लिंक नहीं करवाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आधार से इन सबको लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 से आगे बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने आधार से लिंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी।
सरकार का पक्ष रखते हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहले भी इसकी समयसीमा बढ़ाई गई है और आगे भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, समय सीमा खिसकाने की बात पर उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिरी तारीख तक ही आधार से लिंक कराने की नई आखिरी तारीख का ऐलान मुमकिन है ताकि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो सके।
उधर, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भी वेणुगोपाल की दलील पर सहमति जताई।
पिछले साल 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने आधार लिंक कराने की समयसीमा 31 मार्च तय की थी।

आपको बता दूं कि सरकार ने आधार से बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, शेयर और म्युचुअल फंड अकाउंट, पेंशन अकाउंट, पैन नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी, राशन कार्ड बगैरह को लिंक कराना अनिवार्य बना दिया है और इन सबको आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तय की है।

Rajanish Kant बुधवार, 7 मार्च 2018
अब आपका मोबाइल होगा आपका आधार कार्ड, जानिए mAadhaar की खास बातें


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अब आपका मोबाइल होगा आपका आधार कार्ड, जानिए mAadhaar की खास बातें

Rajanish Kant बुधवार, 19 जुलाई 2017
आधार कार्ड सेवा देने वाले फर्जी वेबसाइट, मोबाइल एप से रहें सावधान, कई किए गए बंद-UIDAI
अनधिकृत वेबसाइटों और एजेंसियों की गतिविधियां बर्दास्त नहीं की जायेंगी : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
जनता से पैसा ऐंठकर आधार संबंधी सेवाएं प्रदान करने का दावा करने वाली अनधिकृत वेबसाइटों और एजेंसियों के खिलाफ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कमर कस ली है। उल्लेखनीय है कि ये फर्जी एजेंसियां मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं। यूआईडीएआई ने सख्त कार्रवाई करते हुए गूगल प्लेस्टोर पर उपलब्ध 12 वेबसाइटों और 12 मोबाइल एप्लिकेशन को बंद करवा दिया है और आदेश जारी किया है कि ऐसी 26 और फर्जी वेबसाइटों को फौरन बंद किया जाए।

यूआईडीएआई के संज्ञान में यह बात आई है कि गूगल प्लेस्टोर के जरिये फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन ऑनलाइन आधार कार्ड को डाउनलोड करने, आधार कार्ड बनवाने, पीवीसी आधार कार्ड इत्यादि सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह वे लोगों से गैर कानूनी तौर पर आधार नम्बर और लोगों का ब्यौरा हासिल करते हैं।

यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजय भूषण पांडे ने बताया है कि यूआईडीएआई ने मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट के मालिकों को आधार कार्ड से संबंधित किसी भी सेवा के लिए अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आधार संबंधित हर प्रकार की सूचना केवल आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत प्राप्त की जा सकती है। इसका उल्लंघन करने पर आधार अधिनियम की धारा 38 और खंड 7 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है।  उन्होंने बताया कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे प्राधिकरण ने अधिकृत नहीं किया है, अगर वह जानबूझ कर केंद्रीय पहचान आंकड़ों को प्राप्त करने की अनधिकृत चेष्टा करता है तो वह दंड का भागी होगा।

डॉ. पांडे ने कहा कि अनधिकृत वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन प्रदाता गैर कानूनी रूप से आधार का लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं जो आधार अधिनियम और कापीराइट अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इन वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन प्रदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को सावधान किया कि वे इन वेबसाइटों के झांसे में न आएं और किसी को भी अपनी जानकारी न दें।

आधार संबंधी समस्त सेवाएं केवल यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा आधार नाम से संबंधित कोई भी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन फर्जी है। यूआईडीएआई ने सुझाव दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड खो जाता है तो वह उसे यूआईडीएआई की अधिकृत वेबसाइट से निशुल्क डाउनलोड कर सकता है।
(Source: pib.nic.in)

Rajanish Kant शनिवार, 4 फ़रवरी 2017