आधार से लिंक को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद...

अभी तक आपने अगर अपने आधार से अपना बैंक अकाउंट, अपना मोबाइल नंबर, अपना शेयर और म्युचुअल फंड अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड, अपना पैन नंबर बगैरह लिंक नहीं करवाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आधार से इन सबको लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 से आगे बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने आधार से लिंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी।
सरकार का पक्ष रखते हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहले भी इसकी समयसीमा बढ़ाई गई है और आगे भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, समय सीमा खिसकाने की बात पर उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिरी तारीख तक ही आधार से लिंक कराने की नई आखिरी तारीख का ऐलान मुमकिन है ताकि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो सके।
उधर, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भी वेणुगोपाल की दलील पर सहमति जताई।
पिछले साल 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने आधार लिंक कराने की समयसीमा 31 मार्च तय की थी।

आपको बता दूं कि सरकार ने आधार से बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, शेयर और म्युचुअल फंड अकाउंट, पेंशन अकाउंट, पैन नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी, राशन कार्ड बगैरह को लिंक कराना अनिवार्य बना दिया है और इन सबको आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तय की है।

कोई टिप्पणी नहीं