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Income Tax विभाग से नौकरी करने वालों को बड़ी राहत!
Income Tax Department notified ITR Form 1 and 4 for AY 26 or fy 2024-25. Uderstand who can fill these forms.  अभी 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 या असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने ITR फॉर्म 1 और 4 नोटिफाई कर दिया है। इस बार ITR-1 फॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया है। आइए समझते हैं क्या हैं नए बदलाव और किन टैक्सपेयर के लिए कौन सा फॉर्म सही है ।





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Rajanish Kant गुरुवार, 1 मई 2025
Income Tax विभाग से ITR भरने वालों को बड़ी राहत
CBDT Extends the last date for furnishing-belated & revised return of income for ay 2024-25 जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24 या असेस्मेंट ईयर 2024-25 के लिए विलंबित या संशोधित आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है,उनके लिए अच्छी खबर है। बिना जुर्माना के आईटीआर भरने की आखिरी भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी और जुर्माने के साथ विलंबित या संशोधित आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी। तो राहत क्या मिली है, उसको जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिये।



Rajanish Kant गुरुवार, 2 जनवरी 2025
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड लोगों ने भरा ITR, जानिये पहली बार कितने लोगों ने भरा ITR

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई, 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए


निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत 5.27 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए

31 जुलाई, 2024 को एक ही दिन में 69.92 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए

31.07.2024 तक 58.57 लाख लोगों ने पहली बार आईटीआर दाखिल किए




करदाताओं और कर पेशेवरों द्वारा समय पर अपना अनुपालन किए जाने से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की संख्या में वृद्धि हुईजिसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई 2024 तक दाखिल किए गए आईटीआर का एक नया रिकॉर्ड बना। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई2024 तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या 7.28 करोड़ से अधिक रहीजो निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई2023 तक दाखिल कुल आईटीआर (6.77 करोड़) से 7.5 प्रतिशत अधिक है।

इस वर्ष बड़ी संख्या में करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से 5.27 करोड़ नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए हैंजबकि पुरानी कर व्यवस्था में 2.01 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। इस प्रकारलगभग 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना हैजबकि 28 प्रतिशत करदाता पुरानी कर व्यवस्था में बने हुए हैं।

आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया 31 जुलाई2024 (वेतनभोगी करदाताओं और अन्य गैर-कर ऑडिट मामलों के लिए नियत तिथि) को चरम पर थी और एक ही दिन में यानी 31 जुलाई2024 को 69.92 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी 31.07.2024 को शाम 07:00 बजे से रात 08:00 बजे के बीच आईटीआर दाखिल करने की प्रति घंटे उच्चतम दर 5.07 लाख रही। आईटीआर दाखिल करने की प्रति सेकंड उच्चतम दर 917 (17.07.2024सुबह 08:13:54 बजे) रही और आईटीआर दाखिल करने की उच्चतम प्रति मिनट दर 9,367 (31.07.2024शाम 08:08 बजे) रही।

विभाग को पहली बार दाखिल करने वाले लोगों से 31.07.2024 तक 58.57 लाख आईटीआर भी प्राप्त हुएजो कर आधार के विस्तार का एक उपयुक्त संकेत है।

ऐतिहासिक रूप से पहली बारआईटीआर (आईटीआर-1आईटीआर-2आईटीआर-4आईटीआर-6) को वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 01.04.2024 को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया था। आईटीआर-3 और आईटीआर-5 भी पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में पहले जारी कर दिए गए थे। करदाताओं को पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बारे में शिक्षित करने पर बहुत जोर दिया गया। इस बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और शैक्षिक वीडियो ई-फाइलिंग पोर्टल पर डिजाइन और अपलोड किए गए थे।

करदाताओं को अपना आईटीआर जल्दी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सोशल मीडिया पर केंद्रित संपर्क अभियान चलाए गए। इसके साथ ही, विभिन्न मंचों पर अनूठे रचनात्मक अभियान भी चलाए गए। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 12 स्थानीय भाषाओं में सूचनात्मक वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए गए। आउटडोर अभियान भी चलाए गए। इस तरह के ठोस प्रयासों से आईटीआर दाखिल करने की संख्या में वृद्धि के साथ सार्थक परिणाम सामने आए। पिछले कुछ वर्षों में आईटीआर दाखिल करने के निम्नलिखित आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं:

निर्धारण वर्ष

नियत तिथि

दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या

2020-21

10/01/2021

5,78,45,678

2021-22

31/12/2021

5,77,39,682

2022-23

31/07/2022

5,82,88,692

2023-24

31/07/2023

6,77,42,303

2024-25

31/07/2024

7,28,80,318

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए 7.28 करोड़ आईटीआर में से 45.77 प्रतिशत आईटीआर आईटीआर-1 (3.34 करोड़) के तहत हैं14.93 प्रतिशत आईटीआर-2 (1.09 करोड़) के तहत हैं12.50 प्रतिशत आईटीआर-3 (91.10 लाख) के तहत हैं25.77 प्रतिशत आईटीआर-4 (1.88 करोड़) के तहत हैं और 1.03 प्रतिशत आईटीआर-5 से आईटीआर-7 (7.48 लाख) के तहत हैं। इनमें से 43.82 प्रतिशत से अधिक आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आईटीआर सुविधा का उपयोग करके दाखिल किए गए हैं और शेष ऑफ़लाइन आईटीआर सुविधाओं का उपयोग करके दाखिल किए गए हैं।

आईटीआर दाखिल करने की व्यस्तम अवधि के दौरानई-फाइलिंग पोर्टल ने भारी ट्रैफिक को सफलतापूर्वक संभाला और इस प्रकार करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने का एक सहज अनुभव प्रदान किया गया। अकेले 31 जुलाई2024 कोसफल लॉगिन की संख्या 3.2 करोड़ रही।

आईटीआर की प्रोसेसिंग शुरू करने और रिफंडयदि कोई होजारी करने के लिए ई-सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यह जानना उत्साहवर्धक है कि 6.21 करोड़ से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैंजिनमें से 5.81 करोड़ से अधिक का ई-सत्यापन आधार आधारित ओटीपी (93.56 प्रतिशत) के जरिए किया गया है। ई-सत्यापित आईटीआर में से निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए 31 जुलाई2024 तक 2.69 करोड़ से अधिक (43.34 प्रतिशत) आईटीआर प्रोसेस किए गए हैं। जुलाई2024 के महीने में (निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए) टीआईएन 2.0 भुगतान प्रणाली के जरिए 91.94 लाख से अधिक चालान प्राप्त हुए हैंजबकि 1 अप्रैल2024 से टीआईएन 2.0 के जरिए दाखिल किए गए कुल चालानों की संख्या 1.64 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए) है।

ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क टीम ने वर्ष के दौरान 31.07.2024 तक करदाताओं के लगभग 10.64 लाख प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और आईटीआर दाखिल करने की व्यस्तम अवधि के दौरान करदाताओं को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान किया है। इनबाउंड और आउटबाउंड कॉललाइव चैटवेबएक्स और को-ब्राउजिंग सत्रों के जरिए करदाताओं को हेल्पडेस्क से सहायता प्रदान की गई।

हेल्पडेस्क टीम ने ऑनलाइन रिस्पांस मैनेजमेंट (ओआरएम) के जरिए विभाग के एक्स (ट्विटर) हैंडल पर प्राप्त प्रश्नों का समाधान भी किया और करदाताओं/हितधारकों तक सक्रिय रूप से पहुंचकर तथा वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न समस्याओं में उनकी सहायता की। टीम ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई2024 की अवधि के बीच 1.07 लाख से अधिक ई-मेल प्राप्त किए और 99.97 प्रतिशत प्रश्नों का सफलतापूर्वक समाधान किया।

विभाग आईटीआर और फॉर्म दाखिल करने के अनुपालन में सहायता देने के लिए कर पेशेवरों और करदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। करदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने असत्यापित आईटीआरयदि कोई होको आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापित करें।

विभाग उन करदाताओंजो किसी भी कारण से नियत तिथि के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक गए हैं, से भी आग्रह करता है कि वे अपना आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें।  

(साभार: PIB)

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Rajanish Kant शनिवार, 3 अगस्त 2024
फॉर्म 26 AS, AIS बचाएगा ITR भरते समय बड़ी चूक से, क्या है 26 AS, AIS
Why 26 AS, AIS important for every ITR Taxpayers. क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने जा रहे हैं, तो अपना फॉर्म 26 AS और AIS जरूर देख चेक कर लें। आईटीआर भरते समय फॉर्म 26 AS और AIS चेक करना क्यों जरूरी है, और इसे कहां से डाउनलोड करेंगे, ये सब हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। तो, एपिसोड को आखिर तक देखिये।


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Rajanish Kant सोमवार, 15 जुलाई 2024
समय पर ITR फाइल नहीं करने के नुकसान

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Rajanish Kant शनिवार, 1 जून 2024
IT रिटर्न फाइल करने के फायदे


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Rajanish Kant शुक्रवार, 31 मई 2024