Results for "सॉवरेन गोल्ड बांड"
सरकार दे रही है 3738 रु.प्रति ग्राम सोना खरीदने का मौका, 7-11 अक्टूबर तक कर सकते हैं निवेश
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ नं. 4 (7)- डब्ल्यू एंड एम/2019 दिनांक 30 सिंतबर, 2019 के संदर्भ में सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2019-20 (श्रृंखला V) 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2019 के दौरान खुली रहेगी। इस सदस्यता अवधि (सब्सक्रिप्शन पीरियड) के दौरान बॉण्ड का निर्गम मूल्य 15 अक्टूबर, 2019 की निपटान तिथि के साथ 3,788 रूपये (तीन हजार सात सौ अठ्ठासी रूपये) प्रतिग्राम होगाजैसा कि आरबीआई ने भी अपनी 4 अक्टूबर, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य में प्रति ग्राम 50 रुपये (केवल पचास रुपये) की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतानडिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉण्ड का निर्गम मूल्य रु. 3,738 रूपये (तीन हजार सात सौ अड़तीस रूपये) प्रतिग्राम होगा।
(साभार- पीआईबी)
Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme 2019-20 - Series V/VI/VII/VIII/IX/X - Operational Guidelines
This has reference to the GoI notification F.No.4(7)-B (W&M)/2019 dated September 30, 2019 and RBI circular IDMD.CDD.No.890/14.04.050/2019-20 dated September 30, 2019 on the Sovereign Gold Bonds. FAQs in this regard have been placed on our website (www.rbi.org.in). Operational guidelines with regard to this scheme are given below:
1. Application
Application forms from investors will be received at branches during normal banking hours on the weeks of subscription. Receiving Offices need to ensure that the application is complete in all respects as incomplete applications are liable to be rejected. Relevant additional details may be obtained from the applicants, where necessary. The Receiving Offices may make arrangements to enable the investors to apply online, in the interest of better customer service.
2. Joint holding and nomination
Multiple joint holders and nominees (of first holder) are permitted. Necessary details may be obtained from the applicants as per practice. An individual Non - resident Indian may get the security transferred in his/her name on account of he/she being a nominee of a deceased investor provided that:
  1. the Non-Resident investor shall need to hold the security till early redemption or till maturity; and
  2. the interest and maturity proceeds of the investment shall not be repatriable.
3. Know-Your-Customer (KYC) requirements
Every application must be accompanied by the ‘PAN details’ issued by the Income Tax Department to the investor(s). It may be ascertained from the investor, if he/she has made a previous investment in SGBs or IINSC-C and hence in possession of an Investor ID. If so, the investments may be made under the unique Investor ID only.
4. Cancellation
Cancellation of application is permitted till the closure of the issue, i.e. until Friday of the particular week of subscription. Part cancellation of submitted request for purchase of gold bonds is not permitted.
5. Lien marking
As the bonds are government securities, lien marking, etc. will be as per the extant legal provisions of Government Securities Act, 2006 and rules framed there under. The lien shall be marked by the Receiving Offices/Public Debt Offices of RBI in case of financing by agencies other than the Receiving Offices.
6. Agency arrangement
Receiving Offices may engage NBFCs, NSC agents and others to collect application forms on their behalf. Banks may enter into arrangements or tie-ups with such entities. Commission for distribution shall be paid at the rate of Rupee one per hundred of the total subscription received by the Receiving Offices on the applications received and Receiving Offices shall share at least 50% of the commission so received with the agents or sub-agents for the business procured through them.
7. Processing through RBI’s e-Kuber system
Sovereign Gold Bonds will be available for subscription at the Receiving Offices through RBI’s e- Kuber system. The e-Kuber system can be accessed either through INFINET or Internet. The Receiving Offices need to enter the data or carry out bulk upload for the subscriptions received by them. They may ensure accuracy of entry of data to prevent occurrence of any inadvertent errors. An immediate confirmation will be provided to them for receipt of application. In addition, a confirmation scroll will be provided for file uploads to enable the Receiving Offices to update their database. On the date of allotment, Certificates of Holding will be generated for all the subscriptions in the name of the sole/principal holder. The Receiving Offices can download the same and take printouts. The Certificates of Holding will also be sent through e-mail to the investors who have provided their email address. The securities will be credited in their de-mat accounts by the depositories in due course subject to matching of particulars furnished in the application with the depositories’ records.
8. Printing Certificates of Holding
Holding Certificate needs to be printed in colour on A4 size 100 GSM paper.
9. Servicing and follow up
Receiving Offices will “own” the customer and provide necessary services with regards to this bond e.g. update contact details, receive requests for premature encashment, etc. Receiving Offices will be required to preserve applications till the bonds are matured and are repaid.
10. Tradability
The Bonds shall be eligible for trading on a date notified by the Reserve Bank of India. (It may be noted that only bonds held in demat form with depositories can be traded in stock exchanges).
11. Contact details
Any queries/clarifications may be e-mailed to the following:
(a) Sovereign Gold Bond related: Please click here to send email.
(b) IT related: Please click here to send email.
12. Receiving offices may continue to be guided by Circular IDMD.No.1569/14.04.050/2016-17 dated December 23, 2016 on Procedural Guidelines for Servicing the Sovereign Gold Bonds.
(Source: rbi)


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Rajanish Kant रविवार, 6 अक्तूबर 2019
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली सीरिज 3 से 7 जून तक खुलेगी, जानें कीमत और डीटेल्स #Gold #SGB #Bond


भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ नं. 4 (7)-बी(डब्ल्यू एंड एम)/2019 तथा 30 मई 2019 की प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में सॉवरेन स्वर्ण बाँण्ड योजना 2019-20 (श्रृंखला I 3 जून से 7 जून 2019 के दौरान खुली रहेगी। इसकी निर्गम कीमत रु.3,196 प्रति ग्राम तय की गई है। 

भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य में प्रति ग्राम 50रुपये (केवल पचास रुपये) की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान, डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बाँण्ड का निर्गम मूल्य रु. 3,146 प्रतिग्राम होगा।

बांडों की बिक्री बैंकों, स्‍टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टॉक एक्‍सचेंजों जैसे कि नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज लिमिटेड के जरिए की जाएगी। बांड की खूबियों का उल्‍लेख नीचे किया गया है:

क्र.सं.मदब्यौरे
1उत्पाद का नामसॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2019-20
2निर्गमभारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3पात्रताये बॉन्ड व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं सहित निवासी भारतीय संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4मूल्यवर्गइन बॉन्डों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5अवधिबॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6न्यूनतम मात्रान्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा।
7अधिकतम मात्रासरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार अभिदान की अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किग्रा और ट्रस्टों के लिए 20 किग्रा और संस्थाओं के लिए प्रति वित्तीय(अप्रैल-मार्च)होगी। इस आशय की स्वतः घोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक अंतिम सीमा में सरकार द्वारा प्रारंभ में जारी करने के दौरान और माध्यमिक बाजार से खरीदे जाने वाले विभिन्न हिस्सों के तहत बॉन्ड शामिल होंगे।
8संयुक्त धारकसंयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलो ग्राम की निवेश सीमा केवल पहले भाग पर लागू होगी।
9निर्गम मूल्यबॉन्ड का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा अभिदान की अवधि के पहले सप्ताह के अंतिम 3 कारोबारी दिवस के लिए प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा। स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से  50 प्रति ग्राम कम उन लोगों के लिए होगा जो इसमें ऑनलाईन अंशदान करेंगे तथा डिजिटल मोड द्वारा भुगतान करेंगे।
10भुगतान विकल्पबॉन्डों के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
11निर्गम का प्रकारजीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टॉक निवेशकों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
12उन्मोचन मूल्यउन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित पिछले तीन कारोबारी दिवस के 999 की शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
13बिक्री के चैनलबॉन्डों की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीएचआईएल) और यथाअधिसूचित विनिर्दिष्ट डाकघरों और मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी जैसे अधिसूचित किया जाए।
14ब्याज दरनिवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थवार्षिक रूप से की जाएगी।
15संपार्श्विकबॉन्डों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
16केवाईसी प्रलेखनअपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशक/ निवेशकों को जारी 'पैन नंबर' होना चाहिए।
17कर उपचारआयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन पर लगने वाले पूंजी लाभकर में छूट दी गई है। बॉन्ड के अंतरण पर किसी व्यक्ति दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ में सूचकांकन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
18विक्रेयताबॉन्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से शेयर बाजारों में विक्रेय होगें।
19एसएलआर पात्रतालियन/हाइपोथिकेशन/प्लेज़ की इन्वोकिंग प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत किए गए बॉन्डों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए गिना जाएगा।
20कमीशनबॉन्ड के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल, अभिदान की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो।
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Rajanish Kant शनिवार, 1 जून 2019
सॉवरेन गोल्ड बांड की अगली सीरीज 4 फरवरी को खुलेगी, जानिए कीमत और डीटेल्स


भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ नं. 4 (22)- डब्ल्यू एंड एम/2018 तथा 8 अक्टूबर 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में सॉवरेन स्वर्ण बाँण्ड योजना 2018-19 (श्रृंखला iv)  4 फरवरी से 8 फरवरी 2019 के दौरान खुली रहेगी। इस सदस्यता अवधि (सब्सक्रिप्शन पीरियड) के दौरान बाँण्ड का निर्गम मूल्य 12 फरवरी 2019 की निपटान तिथि के साथ 3,326 रूपये (तीन हजार तीन सौ छब्बीस रूपये) प्रतिग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई ने अपनी 1 फरवरी 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य में प्रति ग्राम 50रुपये (केवल पचास रुपये) की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान, डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बाँण्ड का निर्गम मूल्य रु. 3,276 (तीन हजार दो सौ छियत्तर रूपये) प्रतिग्राम होगा।

बांडों की बिक्री बैंकों, स्‍टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टॉक एक्‍सचेंजों जैसे कि नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज लिमिटेड के जरिए की जाएगी। बांड की खूबियों का उल्‍लेख नीचे किया गया है:
क्र.सं.
मद
विवरण
1उत्‍पाद का नाम
सॉवरेन गोल्‍ड बांड 2018-19
2जारी करना
भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
3पात्रता
बांडों की बिक्री विभिन्‍न व्‍यक्तियोंहिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), ट्रस्‍ट, विश्‍वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्‍थानों जैसे निवासी निकायों तक ही सीमित रहेगी।
4मूल्‍य वर्ग
बांडों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा।
5अवधि
बांड की अवधि 8 साल होगी और पांचवें, छठे एवं सातवें साल में इससे बाहर निकलने का विकल्‍प रहेगा, जिसका इस्‍तेमाल ब्‍याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है।
6न्‍यूनतम आकार
न्‍यूनतम स्‍वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना है।
7अधिकतम सीमा
खरीदने की अधिकतम सीमा व्‍यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए भी 4 किलोग्राम और ट्रस्‍ट एवं इसी तरह के निकायों के लिए 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) होगी, जिसके बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। इस आशय की एक स्‍व-घोषणा पत्र प्राप्‍त करना होगा। वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा आरंभिक निर्गमन के दौरान विभिन्‍न सीरीज के तहत खरीदे गए बांड और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए बांड भी शामिल होंगे।
8संयुक्‍त धारक
संयुक्‍त रूप से धारण किए जाने की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी।  
9निर्गम मूल्‍य या इश्‍यू प्राइस
बांड का मूल्‍य भारतीय रुपये में तय किया जाएगा जो अभिदान अवधि से ठीक पिछले सप्‍ताह के अंतिम 3 कार्य दिवसों पर 999 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्‍य के सामान्‍य औसत पर आधारित होगा। इसका प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्‍वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। स्‍वर्ण बांड का निर्गम मूल्‍य उन लोगों के लिए प्रति ग्राम 50 रुपये कम होगा जो इसकी खरीदारी ऑनलाइन करेंगे और इसका भुगतान डिजिटल मोड के जरिए करेंगे।
10भुगतान का विकल्‍प
बांड का भुगतान या तो नकद अदायगी (अधिकतम 20,000 रुपये तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट या चेक अथवा इलेक्‍ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए की जा सकेगी।
11निर्गमन फॉर्म
स्‍वर्ण बांडों को जीएस अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्‍टॉक के रूप में जारी किया जाएगा। निवेशकों को इसके लिए एक धारण (होल्डिंग) प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। बांडों को डिमैट स्‍वरूप में बदला जा सकेगा।
12विमोचन मूल्‍य
विमोचन मूल्‍य भारतीय रुपये में होगा जो 999 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्‍य के पिछले 3 कार्य दिवसों के सामान्‍य औसत पर आधारित होगा। इसका प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्‍वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा किया जाएगा।
13बिक्री का माध्यम
बांडों की बिक्री बैंकोंस्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)नामित डाकघरों (जिन्‍हें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉ‍क एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए या तो सीधे अथवा एजेंटों के जरिए की जाएगी।
14ब्‍याज दर
निवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से मुआवजा दिया जाएगाजो अंकित मूल्‍य पर हर छह महीने में देय होगा।
15जमानत या गारंटी के रूप में 
बांडों का उपयोग ऋणों के लिए जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है। ऋण-मूल्‍य (एलटीवी) अनुपात को साधारण स्‍वर्ण ऋण के बराबर तय किया जाएगा जिसके बारे में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेश जारी किया जाएगा। बांडों पर स्‍वत्व अथवा वैध अधिकार को डिपोजिटरी अथवा अधिकृत बैंकों द्वारा चिन्हित किया जाएगा। सॉवरेन गोल्‍ड बांड (एसजीबी) पर ऋण देने का निर्णय कर्जदाता बैंक/संस्‍थान द्वारा लिया जाएगा और इसे एसजीबी धारक का अधिकार नहीं माना जा सकता है।
16केवाईसी दस्‍तावेज
अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ से जुड़े मानक वही होंगे जो भौतिक या ठोस रूप में सोने की खरीदारी के लिए तय किए गए हैं। केवाईसी दस्‍तावेज जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड/पैन अथवा टैन/ पासपोर्ट की आवश्‍यकता होगी। प्रत्‍येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशकों को जारी स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) की प्रति भी अवश्‍य संलग्‍न की जानी चाहिए।
17टैक्‍स देनदारी
आयकर अधिनियम, 1961 (43, 1961) के प्रावधान के अनुसार, स्‍वर्ण बांड पर प्राप्‍त होने वाले ब्‍याज पर टैक्‍स अदा करना होगा। किसी भी व्‍यक्ति को एसजीबी के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्‍त कर दिया गया है। बांड के हस्‍तांतरण पर किसी भी व्‍यक्ति को प्राप्‍त होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन या मूल्‍य सूचकांक से जोड़ने के कारण टैक्‍स भार कम करने संबंधी फायदे भी मिलेंगे।
18ट्रेडिंग पात्रता
किसी भी निर्धारित तिथि पर बांड जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर बांडों की ट्रेडिंग स्‍टॉक एक्‍सचेंजो पर हो सकेगी, जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। 
19 एसएलआर संबंधी पात्रता
स्‍वत्व अथवा वैध अधिकार/ बंधक/गिरवी का उपयोग करने की प्रक्रिया के जरिए बैंकों द्वारा हासिल किए गए बांडों की गिनती वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के संदर्भ में की जाएगी। 
20कमीशन
बांडों के वितरण पर कमीशन प्राप्‍तकर्ता कार्यालयों को हासिल होने वाले प्रति 100 रुपये के अभिदान पर 1 रुपये की दर से दिया जाएगा और प्राप्‍तकर्ता कार्यालय इस तरह से हासिल होने वाले प्रति 100 रुपये के कमीशन पर कम से कम 50 पैसे को उन एजेंटों अथवा उप-एजेंटों के साथ साझा करेंगे जिनके जरिए संबंधित बिजनेस या कारोबार हासिल किया गया है।  

सॉवरेन गोल्‍ड बांड योजना 2018-19
इससे पहले भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्‍ड बांड 2018-19 जारी करने का निर्णय लिया है। अक्‍टूबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक हर महीने सॉवरेन गोल्‍ड बांड जारी किए जाएंगे। ये बांड निम्‍नलिखित कैलेंडर के अनुसार जारी किए जाएंगे :

क्रसं.
सीरीजखरीदने के लिए आवेदन की अवधिबांड जारी करने की तिथि
1
2018-19 सीरीज II
15-19 अक्‍टूबर,  201823 अक्‍टूबर, 2018
22018-19 सीरीज III05-09 नवम्‍बर, 201813 नवम्‍बर, 2018
32018-19 सीरीज IV24-28 दिसंबर, 201801 जनवरी, 2019
42018-19 सीरीज V14–18 जनवरी, 201922 जनवरी, 2019
52018-19 सीरीज VI04-08 फरवरी, 201912 फरवरी, 2019

Rajanish Kant रविवार, 3 फ़रवरी 2019