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पैन को आधार से जोड़ने की आ गई नई आखिरी तारीख, जानें घर बैठे कैसे लिंक करें
पैन यानी स्थाई खाता संख्या को 12 अंकों वाले आधार से लिंक कराने की नई आखिरी तारीख का ऐलान हो गया है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2018 से बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सीबीडीटी के आदेश में कहा गया  है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी जा रही है।  यह चौथी बार है, जब सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा में बढ़ोतरी की है। 

समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था। 
((पैन को आधार से जोड़ना इतना आसान है, कि आपको भरोसा नहीं होगा

आपको बता दूं कि 01 जुलाई 2017 से आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करना अनिवार्य बनाया गया है। सबसे पहले आयकरदाता को 31 अगस्त, 2017 तक आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख थी जिसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाई गई। फिर कहा गया कि अभी भी कुछ करदाताओं ने अपना पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं किया है। इसलिए  इन्हें लिंक करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2018 कर दी गई है। 

जैसे कि आप सब जानते हैं कि आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, तो आपका पैसों से जुड़ा हुआ बहुत सा काम नहीं हो पाएगा। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं करेंगे, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप पैन बनवाने जा रहे हैं तो वहां भी आपको आधार संख्या देना जरूरी होगा। तो, अगर आप अब तक किसी दिक्कतवश अपने पैन और आधार को नहीं जोड़ा है, तो आयकर विभाग आपके लिए यह काम काफी आसान बना दिया है। आप एसएमएस या फिर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर घर बैठे भी अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।  

-एसएमएस के माध्यम से आधार और पैन को आपस में कैसे लिंक करें: 
आधार से पैन को जोड़ने का तरीका- इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाना होगा। वहां बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन लिखें, फिर खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज दीजिए।

-Income Tax  की e-filing वेबसाइट पर जाकर कैसे पैन को आधार से लिंक करें:
आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के जरिये बिना उस पर पंजीकरण कराए या यूजर नेम-पासवर्ड के इस्तेमाल के ही पैन को आधार से जोड़ने की आसान सुविधा शुरू की थी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस, आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। उसकी बायीं तरफ लिंक आधार का एक विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही, आपके सामने चार जानकारी बढ़ने का विकल्प मिलेगा। एक में आपका पैन नंबर मांगेगा, दूसरे में आधार नंबर, तीसरे में आधार कार्ड पर लिखा आपका नाम और चौथे में कैप्चा इमेज में जो लिखा रहेगा, वो भरना पड़ेगा। तो, आधार से पैन जोड़ने का काम अब हो गया आसान, जल्दी से करने लें ये काम।  
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Rajanish Kant बुधवार, 28 मार्च 2018
'आयकर सेतु'(Aaykar Setu) डाउनलोड करें, स्मार्टफोन से ही पैन-आधार लिंक करें, आईटी रिटर्न भरें, पैन के लिए अर्जी दें
वित्‍त मंत्री ने एक नवीन करदाता सेवा मॉड्यूल ‘आयकर सेतु’ लांच किया, जो आयकर विभाग के अंतर्गत निहित विभिन्‍न टैक्‍स टूल, लाइव चैट फैसिलिटी,  गतिशील अपडेट और विभिन्‍न प्रक्रियाओं से संबंधित महत्‍वपूर्ण लिंक को एकल मॉड्यूल में संकलित करता है

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने यहां एक नवीन करदाता सेवा मॉड्यूल ‘आयकर सेतु’ लांच किया। मोबाइल पर उपयोग संबंधी अनुभव को बेहतर करने के लिए एक मोबाइल अनुकूल एंड्रॉइड वर्जन को भी डेस्‍कटॉप वर्जन के साथ जारी किया गया। श्री जेटली ने करदाता सेवाओं को निरंतर बेहतर करने की दिशा में सरकारी प्रतिबद्धता पर विशेष जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि इस ई-पहल से करदाताओं और कर निर्धारण अधिकारियों के बीच आमने-सामने बैठकर होने वाले संपर्क की जरूरत बहुत कम हो जाएगी और ऐसे में कर संबंधी उत्पीड़न की संभावना भी कम हो जाएगी।

 यह मॉड्यूल आयकर विभाग के अंतर्गत निहित विभिन्‍न टैक्‍स टूल, लाइव चैट फैसिलिटी, गतिशील अपडेट और विभिन्‍न प्रक्रियाओं से संबंधित महत्‍वपूर्ण लिंक को एकल मॉड्यूल में संकलित करता है। करदाता महत्‍वपूर्ण टैक्‍स अपडेट, फॉर्म और अधिसूचनाओं के बारे में नियमित रूप से अपडेट को अपने उस मोबाइल नम्‍बर पर प्राप्‍त कर सकते हैं, जिसे आयकर विभाग में पंजीकृत कराया गया है।

 ऐसे सभी करदाता जो इस तरह के एसएमएस अलर्ट प्राप्‍त करना चाहते हैं, उन्‍हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल नम्‍बर को आयकर सेतु मॉड्यूल पर पंजीकृत करा लें।

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Rajanish Kant मंगलवार, 11 जुलाई 2017
जानिए 1 जुलाई से क्या-क्या बदलेगा, कहां-कहां आधार के बिना काम नहीं चलेगा, देखिये पूरी लिस्ट
एक जुलाई इतिहास बनने जा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार इसी दिन से लागू होने जा रहा है। जी हां, जीएसटी यानी वस्तु व सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेस) एक जुलाई से लागू होने जा रहा है। 
(जीएसटी ज्ञान GST Gyan : एक देश, एक बाजार, एक कर
>लेकिन, एक जुलाई से इसके अलावा भी बहुत कुछ बदल रहा है, जिसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा। देखिये यहां लिस्ट:

- बिना आधार का आईटी  रिटर्न फाइल आप नहीं कर सकेंगे। सरकार ने आईटी रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है। इसलिए एक जुलाई के बाद आईटी रिटर्न फाइल बिना आधार के नहीं कर सकेंगे। 

-पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। कई लोग टैक्स चोरी करने के लिए एक से ज्यादा पैन बनवा लेते थे। कर चोरी और पैन के दुरुपयोग को रोकने के लिए पैन-आधार को लिंक करना जरूरी किया गया है। अगर आपने पैन-आधार लिंक नहीं किया तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 

-अगर आप एक जुलाई के बाद पैन बनवाने जा रहे हैं, तो आपको आधार देना जरूरी है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इसके लिए अर्जी दीजिए और अर्जी देने के बाद जो आपको रसीद मिली, उसे पैन बनवाते समय प्रस्तुत करें। 

-एक जुलाई से पासपोर्ट बनवाते समय आधार देना जरूरी है। नो आधार, नो पासपोर्ट 

-अपने पीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ना जरूरी है। 30 जुलाई आखिरी तारीख है पीएफ अकाउंट से आधार को जोड़ने का। ईपीएफओ के मुताबिक, आधार रहने पर पीएफ निकासी और सेटलमेंट की प्रक्रिया तेजी से होगी। 

-रेलवे टिकट पर आधार केबिना छूट नहीं। भारतीय  रेल ने टिकट पर छूट चाहनों वालों के लिए आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है। यह नियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा। 

-अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फिर उसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको अपना आधार नंबर देना जरूरी है। मानव संसाधन मंत्रालय ने  इसे एक जुलाई से अनिवार्य बना दिया है। 

-अगर पीडीएस सब्सिडी लेना चाहते हैं या अभी ले रहे हैं, तो आपको भी आधार देना होगा। इसे एक जुलाई से जरूरी बना दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 





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Rajanish Kant गुरुवार, 29 जून 2017