LPG Crisis: होटल-रेस्तरां अगर बिल में जोड़ें ‘LPG चार्ज’ या ‘सर्विस चार्ज’ तो ऐसे करें शिकायत | जानिए आपके अधिकार

देश में चल रहे LPG संकट के बीच होटल और रेस्तरां द्वारा ग्राहकों के बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ने की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। कई जगहों पर ‘LPG चार्ज’, ‘गैस सरचार्ज’ या ‘फ्यूल कॉस्ट’ के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं, जो कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है।



### ⚠️ क्या है पूरा मामला?

हाल ही में सरकार के उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को कई शिकायतें मिलीं कि होटल और रेस्तरां खाने के बिल में अलग से LPG या फ्यूल चार्ज जोड़ रहे हैं। जबकि नियम साफ कहते हैं कि मेन्यू में दिखाया गया दाम ही अंतिम होना चाहिए (टैक्स को छोड़कर)। ([The Indian Express][1])

सरकार ने स्पष्ट किया है कि:

* ‘LPG चार्ज’, ‘गैस सरचार्ज’, ‘फ्यूल रिकवरी’ जैसे शुल्क **अपने आप बिल में जोड़ना गलत है**
* यह **अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice)** की श्रेणी में आता है
* रेस्तरां को अपने खर्च (जैसे गैस, बिजली आदि) को मेन्यू कीमत में ही शामिल करना चाहिए

### 🍽️ क्यों बढ़ रही हैं ऐसी शिकायतें?

देश में LPG की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण होटल और रेस्तरां की लागत बढ़ गई है। कई जगहों पर:

* कमर्शियल LPG महंगा हो गया है
* सप्लाई प्रभावित हुई है
* ऑपरेशन कॉस्ट 20–30% तक बढ़ गई है

इसी कारण कुछ व्यवसाय सीधे ग्राहकों पर अतिरिक्त चार्ज डालने लगे हैं।

### ❌ क्या सर्विस चार्ज देना जरूरी है?

* सर्विस चार्ज **अनिवार्य नहीं है**
* ग्राहक चाहें तो इसे देने से मना कर सकते हैं
* होटल इसे जबरदस्ती नहीं वसूल सकता

### 📢 अगर बिल में LPG चार्ज जुड़ा है तो क्या करें?

अगर किसी होटल या रेस्तरां ने आपके बिल में गलत तरीके से LPG या सर्विस चार्ज जोड़ा है, तो आप निम्न तरीके से शिकायत कर सकते हैं:

#### 1. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH)

* फोन: 1915
* वेबसाइट या ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं

#### 2. कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Commission)

* ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें

#### 3. ईमेल/ऑनलाइन पोर्टल

* उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर शिकायत करें

#### 4. सीधे रेस्तरां से बात करें

* बिल से गलत चार्ज हटाने की मांग करें
* अक्सर मौके पर ही समस्या हल हो जाती है

### ⚖️ क्या कार्रवाई हो सकती है?

अगर होटल/रेस्तरां नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो:

* उन पर जुर्माना लग सकता है
* लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है
* उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत केस चल सकता है

### 📌 निष्कर्ष

LPG संकट के बावजूद होटल और रेस्तरां ग्राहकों से अलग से ‘LPG चार्ज’ या ‘फ्यूल सरचार्ज’ नहीं वसूल सकते। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी गलत वसूली के खिलाफ तुरंत शिकायत करनी चाहिए।

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