क्या आपने क्रेडिट कार्ड से विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी है? जानिए ED नोटिस क्यों भेज रही है, RBI के नियम क्या कहते हैं और कैसे बचें कानूनी परेशानी से।
हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि कई भारतीय नागरिकों को दुबई में क्रेडिट कार्ड से प्रॉपर्टी खरीदने पर Enforcement Directorate (ED) की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं।
भारत में विदेशी निवेश (Overseas Investment) के लिए RBI (Reserve Bank of India) के अंतर्गत Liberalised Remittance Scheme (LRS) लागू है। इस स्कीम के तहत आप साल में एक निश्चित लिमिट तक पैसा विदेश भेज सकते हैं — लेकिन इसके लिए सही बैंकिंग चैनल का उपयोग जरूरी है।
👉 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इस लिमिट या प्रक्रिया को बायपास करना कानून का उल्लंघन माना जा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति:
गलत तरीके से विदेश में निवेश करता है
LRS नियमों को तोड़ता है
या क्रेडिट कार्ड के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से पैसा भेजता है
तो उसे नोटिस मिल सकता है।
क्योंकि:
क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को LRS के तहत सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता
इससे RBI की तय सीमा और पारदर्शिता नियमों का उल्लंघन हो सकता है
ED इसे "illegal remittance" मान सकता है
LRS के तहत पैसा भेजें
केवल अधिकृत बैंक चैनल (Authorized Dealer Bank) का उपयोग करें
सभी ट्रांजैक्शन की सही डॉक्यूमेंटेशन रखें
टैक्स और FEMA नियमों को समझकर निवेश करें
"Shortcut" तरीके जैसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकते हैं
हमेशा वित्तीय सलाहकार या CA से सलाह लें
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