किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में बदलाव, RBI ने मांगी टिप्पणी I kcc,Kisan Credit Card, beyourmoneymanager I

 संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना



भारतीय रिज़र्व बैंक ने, दिनांक 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, यह घोषणा की थी कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों संबंधी दिशा-निर्देशों को समेकित करते हुए, केसीसी पर संशोधित दिशा-निर्देशों को जारी करने का प्रस्ताव है, ताकि कवरेज का विस्तार, परिचालनगत पहलुओं का सुव्यवस्थापन और आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तदनुसार, निम्नलिखित मसौदा निदेशों पर जनसामान्य से अभिमत आमंत्रित किए जा रहे हैं।

  1. वाणिज्यिक बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

  2. लघु वित्त बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

  3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

  4. ग्रामीण सहकारी बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

2. केसीसी योजना में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन मसौदा दिशानिर्देशों में परिलक्षित हैं:

  1. ऋण स्वीकृति और चुकौती कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए, फसल-मौसम को महीनों अर्थात कम अवधि वाली फसल (12 महीने) और दीर्घ अवधि वाली फसल (18 महीने) के संदर्भ में मानकीकृत किया गया है।

  2. फसल मौसम के साथ, विशेष रूप से लंबी अवधि की फसलों के लिए, ऋण अवधि का उचित सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु, केसीसी की अवधि को 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

  3. किसानों को, कृषि की वास्तविक लागत के आधार पर, पर्याप्त ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए केसीसी के अंतर्गत आहरण सीमा को प्रत्येक फसल-मौसम के वित्त-स्तर के साथ संरेखित किया गया है।

  4. किसानों को, भूमि परीक्षण, तत्काल मौसम पूर्वानुमान और जैविक/हितकारी कृषि प्रथाओं के प्रमाणन आदि जैसी तकनीकी आवश्यकताओं के लिए वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु, ऐसे व्यय को, कृषि आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए, 20% अतिरिक्त घटक के भीतर पात्र घटकों के रूप में जोड़ा गया है।

3. विनियमित संस्थाओं और जन सामान्य / अन्य हितधारकों द्वारा संशोधन निदेशों के मसौदे पर अभिमत/ प्रतिक्रिया 6 मार्च 2026 को या उससे पहले निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है:

  1. प्रत्येक दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए हाइपरलिंक, जिस पेज पर वे प्रकाशित किए गए हैं, के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड द्वारा; या

  2. विषय पंक्ति 'संशोधन निदेशों के मसौदे के पूर्ण नाम (विनियमित संस्था के प्रकार सहित)' लिखकर ई-मेल द्वारा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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