भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में "उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" का नाम बदलकर "उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" करना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" का नाम दिनांक 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S4790/07.12.000/2025-2026 के माध्यम से बदलकर "उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" कर दिया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 24 अक्तूबर 2025 को प्रकाशित किया गया है।
(साभार- www.rbi.org.in)
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