भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भुज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ दि अमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमोद, गुजरात के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि भुज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ दि अमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमोद, गुजरात के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 15 दिसंबर 2025 (सोमवार) से प्रभावी होगी। दि अमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमोद, गुजरात की सभी शाखाएं 15 दिसंबर 2025 से दि भुज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
(साभार- www.rbi.org.in)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें