बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे - निदेशों को वापस लेना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे 10 दिसंबर 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
2. बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जन हित में ऐसा करना आवश्यक है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 अक्तूबर 2025 को कारोबार की समाप्ति से पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे को जारी किए गए उक्त निदेशों को वापस लेता है।
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