RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के साथ स्वैच्छिक विलय को मंज़ूरी दी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 44A की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के साथ विलय की योजना को मंज़ूरी दे दी है। यह योजना 4 अगस्त, 2025 (सोमवार) से लागू होगी। न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई की सभी शाखाएँ 4 अगस्त, 2025 से सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
(साभार- www.rbi.org.in)
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