भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एनबीएफ़सी और एक एआरसी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 | आर.एल. इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड | 61/211, कैनाल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208001 | 12.00010 | 21 फरवरी 1998 | 8 अप्रैल 2025 |
अतः, उक्त कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथा परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करेगी।
इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 4(1)(ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 | इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड | 304, तीसरी मंजिल, पीरामल टॉवर, पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र – 400013 | 029/2018 | 23 अक्तूबर 2018 | 4 अप्रैल 2025 |
अतः, उक्त कंपनी, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार नहीं करेगी।
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
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