भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 | थामिरापरानी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | फ्लैट नंबर डी-2, सृष्टि क्रेस्केंडो, डी/नंबर 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 | B-07.00674 | 10 जनवरी 2002 | 24 मार्च 2025 |
2 | अरामस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड | डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 | B-07.00182 | 12 जून 2001 | 24 मार्च 2025 |
3 | विश्वप्रिया गोल्ड हायर परचेज़ लिमिटेड (एमसीए रिकॉर्ड में नाम बदलकर विश्वप्रिया फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया है) | 75- सी, II मेन रोड, गांधी नगर, अड्यार, चेन्नई, तमिलनाडु - 600020 | B-07.00214 | 8 अप्रैल 2002 | 24 मार्च 2025 |
4 | मैट्रिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड | डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 | B-07.00554 | 27 दिसंबर 2000 | 24 मार्च 2025 |
5 | यूनिटारा फाइनेंस लिमिटेड | 70, ट्रांसपोर्ट नगर इंदौर, मध्यप्रदेश- 452001 | B-03.00016 | 20 फरवरी 1998 | 24 मार्च 2025 |
6 | वेल फिन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड | 4वीं मंजिल, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, नवरंगपुरा, सी जी रोड के पास, अहमदाबाद, गुजरात - 380009 | B.01.00438 | 22 नवंबर 2002 | 26 मार्च 2025 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(साभार: www.rbi.org.in)
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