भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी संशोधित दिशानिर्देश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से प्राप्त प्रतिकृया को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रावधानों की व्यापक समीक्षा के बाद आज प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:
अधिक पीएसएल कवरेज के लिए आवास ऋण सहित कई ऋण सीमाओं में वृद्धि,
उन उद्देश्यों को व्यापक बनाना जिनके आधार पर ऋणों को ‘नवीकरणीय ऊर्जा’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है,
यूसीबी के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को संशोधित कर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, का 60 प्रतिशत किया जाना।
'कमजोर वर्गों' की श्रेणी के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार करना, साथ ही यूसीबी द्वारा प्रत्येक महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण पर मौजूदा सीमा को हटाना।
संशोधित दिशानिर्देशों के विस्तारित कवरेज से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण का बेहतर लक्ष्यीकरण संभव हो सकेगा।
(Source: www.rbi.org.in)
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