भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 | डॉयन व्यापार प्राइवेट लिमिटेड | 8ए और 8बी, सत्यम टावर्स 3, अलिपोर रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700027 | 05.00072 | 14 फरवरी 1998 | 6 फरवरी 2025 |
2 | गज़ा फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड | 413 वर्धान मार्केट, चौथी मंजिल, 25ए कामक स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700016 | बी.05.02328 | 18 फरवरी 2014 | 6 फरवरी 2025 |
3 | टोरेंट मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड | मार्शल हाउस, कमरा संख्या 645(ए), 33/1, एन.एस.रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001 | बी.05.05317 | 3 नवंबर 2003 | 6 फरवरी 2025 |
4 | लोकप्रिय ट्रेड एंड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड | 3ए, गार्स्टिन प्लेस, छठी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001 | बी.05.05515 | 18 सितंबर 2003 | 6 फरवरी 2025 |
5 | रानीसती मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड | कावेरी हाउस 132/1, एम.जी.रोड, चौथी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700007 | बी.05.05618 | 30 सितंबर 2003 | 6 फरवरी 2025 |
6 | महिमा कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 187, रवींद्र सारणी दूसरी मंज़िल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700007 | बी.05.05635 | 17 अक्तूबर 2003 | 6 फरवरी 2025 |
7 | योयोमा ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड | 23 नेताजी सुभाष रोड, चौथा वाणिज्यिक भवन, पहली मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001 | बी.05.05821 | 20 नवंबर 2003 | 6 फरवरी 2025 |
8 | वैष्णवी व्यापार प्राइवेट लिमिटेड | 14C, एम.डी.रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700007 | बी.05-06420 | 14 जुलाई 2004 | 6 फरवरी 2025 |
9 | ईज़ी क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड | 205, रवींद्र सारणी चौथी मंजिल, कमरा संख्या 152, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700007 | बी.05.06470 | 9 सितंबर 2004 | 6 फरवरी 2025 |
10 | रायकोट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 29/12 डुमुरजला टाइप-3, आर ब्लॉक (14-30), बंटरा, हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 711104 | बी.05.06919 | 18 जनवरी 2012 | 6 फरवरी 2025 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(Source: www.rbi.org.in)
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