मंगलवार, 9 जुलाई 2024

RBI ने NBFC Star Finserv India का लाइसेंस रद्द कर दिया, जानिये क्यों

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार पद्धतियों के कारण स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:

एनबीएफसी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखसेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम
स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड8-2-268/के/35, प्लॉट नं. 35, नवोदय कॉलोनी, रोड # 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगानाबी-09.002084 सितंबर 2015प्रोगकैप (डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में)।

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी।

आरबीआई ने सीओआर रद्द कर दिया है क्योंकि:

  1. कंपनी ने क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण स्वीकृति के साथ-साथ केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करके, अपने डिजिटल उधार परिचालन में वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में आचार संहिता पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

  2. कंपनी ने सेवा प्रदाता को ग्राहक डेटा तक पूर्ण पहुंच प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक सूचना की सुरक्षा पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

  3. कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्थानीय भाषा में ऋण करार और स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न कराकर आरबीआई के उचित आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

 

(साभार- www.rbi.org.in)

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