RBI ने नाशिक के इस बैंक के ग्राहकों को मुश्किल में डाला!


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18, समय-समय पर यथासंशोधित, द्वारा पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक को निदेश जारी किया था, जिसे पिछली बार दिनांक 17 नवंबर 2022 के निदेश DOR.MON.D-42/12.22.395/2022-23 द्वारा 17 फरवरी 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 की परिचालन अवधि को, जिसे पिछली बार 17 नवंबर 2022 के निदेश DOR.MON.D-42/12.22.395/2022-23 द्वारा संशोधित किया गया था, जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18, जिसकी वैधता अवधि को 17 फरवरी 2023 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 18 फरवरी 2023 से 17 मई 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

(साभार- www.rbi.org.in)

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